Advertisement

ICICI-Videocon scam: कोचर दंपति की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने वाले बॉम्बे HC के आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर नोटिस जारी किया है.

Written by Satyam Kumar |Updated : September 6, 2024 8:16 PM IST

ICICI-Videocon scam: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई द्वारा दायर एक अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ-सह-एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने सीबीआई की अपील पर कोचर दंपति और महाराष्ट्र से जवाब मांगा है. उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए, उच्च न्यायालय ने दंपति को 9 जनवरी, 2023 को अंतरिम जमानत देने को कहा है. उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में सीबीआई के गिरफ्तारी कारणों को खारिज कर दिया था, जिसमें सीबीआई ने कहा था कि दंपत्ति ने मामले में सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया है.

सीबीआई ने कथित वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में कोचर दंपति को 23 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था. कोचर दंपति के अलावा, सीबीआई ने इस मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने कोचर दंपति, वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ बैंक की नीतियों के उल्लंघन में वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को ऋण मंजूर करके आईसीआईसीआई बैंक को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था.

Also Read

More News

केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और शीर्ष निजी ऋणदाता की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं मंजूर की थी. चंदा कोचर 2009 से 2018 तक आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी थी.