गुरुवार, 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामले सूचीबद्ध किए गए. आज सुप्रीम कोर्ट में तिरूपति लड्डू विवाद, पराली जलाने व फ्रीबीज मामले में सुनवाई होगी. तिरूपति विवाद में सुप्रीम कोर्ट लड्डूओं की लैब रिपोर्ट चेक करेगी, तो वहीं पराली जलाने से संबंधित मामले में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की ओर से उठाए गए कदमों की जांच करेगी. साथ ही मैरिटल रेप व फ्रीबीज को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट तिरुपति के लड्डू बनाने में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की जांच के लिए अदालत की निगरानी में याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आंध्र प्रदेश के सीएम को बिना जांच पूरी हुए मामले को प्रेस में ले जाने पर जमकर फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना लाखों लोगों की भावनाओं करने के समान है, इसे राजनीति का मुद्दा ना बनाएं. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले को सुनेगी.
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और पराली जलाने से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब -हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की ओर से उठाये गए कदमों पर नाखुशी जाहिर की है. अदालत ने कहा कि कमीशन एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में नाकाम रहा है. ऐसा लगता है कि सब कुछ हवा में है और कमीशन मूकदर्शक बना हुआ है.
राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र या चुनावी भाषणों के दौरान मुफ्त में सामान बांटने के वादों के मुद्दे को उठाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
बिहार में जाति सर्वेक्षण को हरी झंडी देने वाले पटना हाईकोर्ट के अगस्त 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में 2024 की जनगणना में पिछड़े और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. याचिका में दावा किया गया कि सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) समाजिक कल्याण की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने व संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है.
देश में वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है. आज वैवाहिक बलात्कार के मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.