नई दिल्ली: बच्चों के साथ होने वाले छेड़छाड़, रेप, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिये POCSO Act को लागू किया गया है.
किसी बच्चे को उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और अपराध की जानकारी होते हुए चुप रहना भी अपराध की श्रेणी में आता है. 2012 से पहले ऐसा कानून नहीं था जो कि बालकों/बालिकाओं के साथ होने वाले यौन शोषण के खिलाफ पीड़ित को न्याय दिला सके या पीड़ित शोषण के खिलाफ कहीं शिकायत करे.
POCSO Act, 2012 के तहत बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक शोषण के खिलाफ National Child Protection Commission के पास आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
'शिकायत कहां करें' की समस्या को सुलभ करने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) ने पोक्सो ई-बॉक्स (POCSO E-BOX) ऑनलाइन सुविधा शुरू की है.
पोक्सो ई-बॉक्स बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण के लिए एक ऑनलाइन शिकायत बॉक्स है जिसमें बच्चों के साथ हुए यौन अपराध की शिकायत की जा सकती है. यह पहल राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (NCPCR) की है जिससे बच्चों को ऐसे अपराधों की शिकायत सीधे आयोग से करने में मदद मिलती है.
पोक्सो ई-बॉक्स में बच्चों के खिलाफ अपराधों की रिपोर्ट करना आसान है. साइबर अपराध के शिकार बच्चे स्वयं या उनके माता-पिता, रिश्तेदार, मित्र या अभिभावक आयोग की वेबसाइट www.ncpcr.gov.in पर उपलब्ध ई-बॉक्स बटन को दबाकर साइबर अपराधों की सूचना दे सकते हैं. इस ऑनलाइन शिकायत केंद्र में शिकायतकर्ता की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है.
POCSO E-BOX के पेज पर जाने के लिए इस लिंक को खोले:
https://www.ncpcr.gov.in/pocso/public/
1. POCSO ई-बॉक्स को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाईट के मुख पृष्ठ पर प्रमुख रूप से स्थापित किया गया है. इस www.ncpcr.gov.in वेबसाईट पर जाकर शिकायतकर्ता को पोक्सो ई-बॉक्स का बटन दबाना होता है.
2. ई-बॉक्स का बटन दबाने के बाद एक नया पेज open होता है जहां एक एनीमेटेड फिल्म दिखाई जाती है. यह फिल्म पीड़ित बच्चे को आश्वासन देती है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और शिकायत करना एक सही फैसला है. इससे बच्चों को विश्वास होता है की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग उसका मित्र है और उसकी मदद करेगा.
3. इस पृष्ठ पर स्थित एक तीर के चिन्ह को दबाने के बाद आप एक नए पृष्ठ पर जाते हैं जहां तस्वीरों के विकल्प मौजूद होंगे. पीड़ित बच्चे को तस्वीरों के विकल्पों में से कम से कम एक तस्वीर को चुनके उत्पीड़न की श्रेणी को बताना होता है.
4. इसके बाद एक फॉर्म सामने आता है जिसमें कुछ जानकारी भरना होता है जैसे ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और उत्पीड़न के विवरण आदि. इसके बाद सबमिट बटन दबाना होता है.
5. एक स्वतः उत्पन्न शिकायत नंबर स्क्रिन पर दिखाई देने लगता है. इस तरह POCSO E-BOX में शिकायत दर्ज हो जाती है.
सूचना:यदि आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो यौन शोषण से पीड़ित है,तो निकटतम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें या इस नंबर पर संपर्क करे- Child Helpline Number: 1098