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Gyanvapi Case: रमजान में ‘वजू’ की इजाज़त की अपील पर Supreme Court 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा

पिछले साल 11 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक 'शिवलिंग' पाए जाने का दावा किया गया था. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया.

Written by My Lord Team |Published : April 10, 2023 7:59 AM IST

नई दिल्ली: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रमजान के महीने में ‘वजू’ करने की अनुमति देने की गुजारिश करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर उच्चतम न्यायालय 14 अप्रैल को सुनवाई करने के लिए सोमवार को तैयार हो गया. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने रमजान में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ‘वजू’ की अनुमति मांगी है.

पिछले साल 11 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक 'शिवलिंग' पाए जाने का दावा किया गया था. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया.

रमजान के महीने का हवाला दिया

मस्जिद समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने रमजान के महीने का हवाला देते हुए मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर एक क्षेत्र को सील करने के कारण ‘वजूखाने’ का रास्ता भी बंद है. उन्होंने कहा कि वजू के लिए एक ड्रम से पानी लिया जा रहा है और रमजान की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई है.

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प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि मामले पर 14 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी.

इससे पहले 28 मार्च को शीर्ष अदालत ने हिंदू पक्ष की एक याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद से संबंधित वाराणसी की अदालत में दायर सभी मुकदमों को समायोजित करने का अनुरोध किया गया था.