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आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा

81 वर्षीय आसाराम बापू वर्तमान में एक अन्य बलात्कार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जिसमें उन्हें वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था.

Written by My Lord Team |Published : January 31, 2023 1:36 PM IST

नई दिल्ली: गुजरात के गांधीनगर की जिला अदालत ने दुष्कर्म से जुड़े मामले में आरोपी स्वघोषित संत आसाराम को दोषी घोषित करते हुए आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है.वर्तमान में जोधपुर जेल में बंद 81 वर्षीय आसाराम राजस्थान में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

वर्ष 2013 में आसाराम की एक पूर्व महिला शिष्य ने मामला दर्ज कराते हुए दुष्कर्म का आरोप लगाया था. जिला अदालत के जज डी के सोनी ने आसाराम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने आसाराम को दुष्कर्म (धारा 376), अप्राकृतिक यौन संबंध (धारा 377), पीड़िता का अपमान करने (धारा 354), गलत तरीके से बंधक बनाने (धारा 346), आपराधिक साजिश (धारा 120 बी) और सबूतों को नष्ट करना (धारा 201) के आरोप में दोषी ठहराया है.

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अपमान करने पर सजा

FIR के अनुसार अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज मुकदमें के अनुसार आसाराम ने वर्ष 2001 से 2006 के बीच सूरत की रहने वाली पीड़ित महिला से कई बार अपने आश्रम में दुष्कर्म किया. जब वह शहर के बाहरी इलाके मोटेरा में स्थित उसके आश्रम में रहती थी.

अदालत ने आसाराम को दुष्कर्म के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत उम्रकैद की सज़ा और पीड़िता का अपमान करने के आरोप में आईपीसी की धारा 354 के तहत 1 साल जेल की सजा सुनाई है.

गौरतलब है कि अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी करते हुए सजा के बिंदू पर फैसले के लिए 31 जनवरी की तारीख तय की थी. मंगलवार को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया.

आसाराम को वर्ष 2018 में जोधपुर की जिला अदालत ने वर्तमान में एक अन्य बलात्कार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जिसमें उन्हें वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला साल 2013 का है जिसमें आसाराम पर सूरत की रहने वाली एक युवती ने रेप का आरोप लगाया था, जबकि  युवती की छोटी बहन ने आसाराम के पुत्र नारायण साईं पर भी रेप का आरोप लगाया था. इस मामले में आसाराम के अलावा उनकी पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायी ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा आरोपी थे .युवती ने आसाराम पर आरोप लगाया था कि 6 साल तक आसाराम ने मोटेरा में स्थित आश्रम में बार-बार दुष्कर्म किया था.