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दो दिसंबर तक जारी रहेगा ग्रैप-4, वायु प्रदूषण मामले में SC ने राज्य सरकारों और CAQM को दिया ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज ग्रैप-4 के तहत लगे प्रतिबंधों को अगले सोमवार तक जारी रखने के निर्देश दिया है. साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को लागू प्रतिबंधों में ढ़ील देने को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए है.

Written by Satyam Kumar |Updated : November 28, 2024 6:41 PM IST

दिल्ली प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के राज्यों से 13 बस चेक प्वांइट्स पर पुलिस बल की तैनाती नहीं होने को लेकर नाराजगी जाहिर की है. सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेशों की अनदेखी से नाराजगी जताते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ट्रकों की एंट्री पर बैन को लागू नहीं कर पाई. ट्रक दिल्ली की सीमा में घुसे और वापस नहीं गए. पुलिस चेकपोस्ट पर मौजूद ही नहीं थे. बता दें कि पिछली सुनवाई में ग्रैप-4 का सख्ती से पालन कराने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में बसों की एंट्री पर रोक लगाने को पुलिस तैनात करने के निर्देश दिए थे. वहीं, इन चेक प्वाइंट्स की निगरानी हेतु 13 बार सदस्यों को नियुक्त भी किया था. आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों की अनदेखी से नाराजगी जाहिर की है. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में क्या हुआ...

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली प्रदूषण मामले की नियमित तौर पर सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने आज ग्रैप-4 के तहत लगे प्रतिबंधों को अगले सोमवार यानि दो दिसंबर तक जारी रखने के निर्देश दिया है. साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को लागू प्रतिबंधों में ढ़ील देने को लेकर बैठक कर ग्रैप-चार से ग्रैप-तीन या ग्रैप-दो की ओर जाने के बारे में सुझाव देगा.

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शीर्ष अदालत ने पंजाब से संबंधित उस खबर का संज्ञान लिया, जिसमें एक भूमि अभिलेख अधिकारी और संगरूर ब्लॉक पटवारी यूनियन के अध्यक्ष ने खुले तौर पर किसानों को उपग्रह की नजर से बचने के लिए शाम चार बजे के बाद पराली जलाने की सलाह देने की बात स्वीकार की थी.

अदालत ने कहा,

‘‘हम इस खबर की सत्यता के बारे में नहीं जानते लेकिन यदि यह सही है तो यह बहुत गंभीर बात है. (पंजाब) राज्य के अधिकारी किसी भी किसान को इस तथ्य का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकते कि वर्तमान में दिन के कुछ घंटों के दौरान होने वाली गतिविधियों की निगरानी की जा रही है. पंजाब सरकार को तुरंत सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करना चाहिए कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों.’’

‘जीआरएपी-चार’ पाबंदियां विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में गैर-आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने से संबंधित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप-4 को जारी रखते हुए उक्त निर्देश दिए;

  • दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव स्वीकार किया गया है, जो कोर्ट कमिश्नर के कार्यों में सहयोग करेंगे.
  • स्टेज 4 के तहत, दिल्ली में ट्रक की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा,
  • वहीं, अनिवार्य वस्तुओं जैसे LNG, CNG, electric, BSVI diesel trucksको ले जाने वाले ट्रकों को प्रवेश की अनुमति है,