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राजनेताओं द्वारा दिनदहाड़े आम लोगों की जमीनें हड़पना डकैती के अलावा और कुछ नहीं: हाईकोर्ट

High Court ने कहा, "अदालत देख रही है कि राजनेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों का शोषण किया जा रहा है. खासकर भूमि-हथियाने के मामलों में."

Written by arun chaubey |Published : September 8, 2023 6:42 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने कहा कि राजनेताओं द्वारा दिनदहाड़े आम लोगों की जमीनें हड़पना डकैती के अलावा और कुछ नहीं है. जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. बेंच ने कहा, "अदालत देख रही है कि राजनेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों का शोषण किया जा रहा है. खासकर भूमि-हथियाने के मामलों में."

अदालत ने ये टिप्पणी एक सीनियर सिटीजन आर गिरिजा की याचिका पर की.याचिका के मुताबिक, गिरिजा के टी नगर स्थित घर पर डीएमके वार्ड सचिव एस रामलिंगम ने 13 साल से अधिक समय तक कब्जा कर रखा था, वो भी पांच साल तक किराया चुकाए बिना.

डीएमके पदाधिकारी ने परिसर खाली करने से इनकार कर दिया और शहर की एक अदालत में किराये संबंधी विवाद याचिका दायर करके घर पर कब्जा करने में कामयाब रहे. 1 सितंबर को हाईकोर्ट ने चेन्नई के पुलिस आयुक्त को 48 घंटे में रामलिंगम को बेदखल करने और मालिक-याचिकाकर्ता को घर का कब्ज़ा सौंपने का निर्देश दिया.

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सोमवार को सुनवाई के दौरान डीसीपी (प्रशासन) ने एक अनुपालन रिपोर्ट दायर की और अदालत को सूचित किया कि रामलिंगम को बेदखल कर दिया गया है. इसे स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पांच साल से अधिक का बकाया किराया रामलिंगम ने अभी तक नहीं दिया है. दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रामलिंगम को 11 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से या वकील के जरिए पेश होने का निर्देश दिया.