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'आरोपियों को सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी दें', दिल्ली कोर्ट ने दिया ED को निर्देश दिया

राउज एवेन्यू कोर्ट (पिक क्रेडिट:ANI)

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया कि वह आरोपियों को दो दिन के भीतर पूरक आरोपपत्र और दस्तावेजों की प्रतियां (Supplementary Chargesheet And Documents Copy) उपलब्ध कराएं.

Written by Satyam Kumar |Updated : July 3, 2024 5:13 PM IST

ED To Provide Supplementary Chargesheet: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया कि वह आरोपियों को दो दिन के भीतर पूरक आरोपपत्र और दस्तावेजों की प्रतियां (Supplementary Chargesheet And Documents Copy) उपलब्ध कराएं. राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा (Special Judge Kaveri Baweja) ने मनीष सिसोदिया, के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. वहीं, आज अदालत में संजय सिंह की ओर से पेशी से छूट की मांग वाली अर्जी दाखिल की गई थी.

वहीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर अदालत ने आरोपियों के वकील से दस दिन में दस्तावेजों का निरीक्षण करने को कहा है, जिसके बाद वे उन्हें दस्तावेजों के बारे में सूचित करेंगे.

इस पर अरुण रामचंद्र पिल्लई के वकील एडवोकेट नितेश राणा ने कहा कि तीन और चार्जशीट भी दाखिल की गई हैं. वकील ने दावा किया कि सप्लीमेंट्री प्रतियां जरूरी हैं जिससे यह पता चले कि चार्जशीट में क्या नया सामग्री दाखिल की गई है. राणा ने कहा कि के कविता को भी 6 तारीख तक मुख्य आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र नहीं दिया गया है. 31 मई को कोर्ट ने दस्तावेजों की रोजाना जांच करने और जांच पूरी करने के लिए एक महीने (जून) का समय दिया था. कोर्ट ने आरोपियों के वकील से कहा था कि वे दस्तावेजों की जांच के लिए दो सहयोगियों को नियुक्त करें. कोर्ट ने ईडी से जांच के लिए उचित व्यवस्था करने को कहा था.

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(नोट: खबर ANI न्यूज एजेंसी के फीड से ली गई )