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Elvish Yadav Arrested: सांपों का जहर, रेव पार्टी और NDPS Act, जानें एल्विश यादव पर क्या-क्या आरोप लगे हैं?

पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20, 27, 27ए और धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया है. आइये जानते हैं कि मामले में क्या हुआ है...

बिग बॉस (ओटीटी) विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव

Written by My Lord Team |Published : March 18, 2024 3:12 PM IST

Elvish Yadav: बिग बॉस (ओटीटी) विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव नोएडा पुलिस की गिरफ्त में हैं. पुलिस ने एल्विश को रेव पार्टी में सांप और सांपों के जहर को सप्लाई करता था. पुलिस ने एल्विल के खिलाफ मामला दर्ज कर उससे पूछताछ कर रही हैं. इस बार पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27, 27ए और धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया है. पिछले साल, एक पार्टी में बैक्वेट हॉल में सांपो का जहर मुहैया कराने के कारण एल्विश यादव सहित अन्य छह लोगों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी की धारा 129 (ए) के तहत केस दर्ज किया था.आइये जानते हैं कि इन आरोपों में सजा के क्या-क्या प्रावधान है....

क्यों हुई गिरफ्तारी?

कुछ महीने पहले, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. वायरल वीडियो में एल्विश यादव अपने साथियों के साथ सांप की दुर्लभ प्रजातियों को गले में लटकाकर डांस कर रहे थे. साथ ही पिछले साल, नवंबर में पुलिस ने कुछ लोगों को सांप और सांपों के जहर के सप्लाई के लिए गिरफ्तार किया. गिरफ्तार हुए लोगों ने एल्विश यादव के नाम की जानकारी दी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एल्विश यादव को गिरफ्तार किया. पूछताछ हुई तो पता चला कि एल्विश यादव ने उन व्यक्तियों से सांठगांठ होने की बात को स्वीकार किया है.

NDPS Act के तहत मामला दर्ज

फिलहाल, एल्विश यादव 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. वहीं, पुलिस ने उनके खिलाफ NDPS Act की धारा 8/20, 27, 27ए और धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया है. धारा 8/20 की किसी व्यक्ति के पास से गांजा या गांजा से मिलता-जुलता ड्रग्स मिलने पर लगाई जाती है. सेक्शन 27, नारकोटिक ड्रग्स के इस्तेमाल करने पर लगाई जाती है. 27ए, नारकोटिक ड्रग्स खरीदने और दिलाने में मदद करने पर लगाई जाती है. वहीं, सेक्शन 30 इन ड्रग्स को कंजप्शन करने के लिए लगाई जाती है.

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एल्विश यादव का कुबूलनामा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया. एल्विश यादव ने पार्टियों में सांप और सांपो के जहर की सप्लाई करता था. गिरफ्तार हुए आरोपियों से वो पहले भी मिल चुके होने की बात कहीं है.

वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सजा का प्रावधान

देश में लुप्त हो रहे जानवरों की प्रजातियों के लुप्त होने से लेकर कई अनुसूचियां जारी की है. इसमें सांपो को पहली अनुसूची में रखा गया है. पहली अनुसूची में शामिल जानवरों का शिकार करने पर कम-से-कम तीन साल और अधिकतम सात साल जेल का सजा का प्रावधान है. वहीं, जुर्माने की राशि दस हजार से लेकर 25 लाख रूपये तक है.