Vehicle With Heavy Lights and Loud Music System: आजकल गाड़ियों में हैवी एलईडी लाईट, लाउड म्यूजिक सिस्टम लगाने का प्रचलन आम-सा हो गया है. इस प्रचलन से एक्सीडेंट की घटनाएं भी बढ़ रही है. अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसे गाड़ियों को परमिट देने पर रोक लगाया है. उच्च न्यायालय ने कहा, इन सिस्टम से गाड़ी चलाने वाले लोगों का ध्यान भटकता है. वाहन चालक का ध्यान भटकने से दुर्घटना होना सामान्य-सी बात है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल हाइवे से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान उक्त निर्देश दिए. साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक को इन्हें लागू कराने को कहा है. आइये जानते हैं पूरा वाक्या…
जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुना. बेंच ने कहा. लाउड म्यूजिक स्पीकर और एलईडी लाइट्स वाली गाड़ियांं नियमों की अनदेखी कर रही है. इस तरह की गाड़ियों पर रोक लगनी चाहिए. बेंच ने बढ़ती सड़क दुर्घटना के बारे में भी ध्यान दिलाया.
बेंच ने कहा,
"लाउड ऑडियो सिस्टम वाले वाहन, चालकों और यात्रियों की सुनने की शक्ति को कम कर देते हैं, जिससे अन्य ड्राइवरों और सड़क उपयोगकर्ताओं का ध्यान भटक जाता है."
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य से कहा. राज्य मोटर व्हेकिल एक्ट का सख्ती से पालन करें, जिससे एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आए.
साथ ही कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के निर्देश जारी किया. साथ ही इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश भी दिए. वे निर्देश इस प्रकार है:
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इन नियमों को लागू करने के आदेश दिए हैं.