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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत 6 मार्च तक बढ़ा दी है

CBI ने साल 2021-22 की आबकारी नीति बनाने एवं उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिये अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया.

Written by My Lord Team |Published : March 3, 2023 12:46 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत 6 मार्च तक कोर्ट ने बढ़ा दी है जबकि सिसोदिया ने केंद्रीय एजेंसी पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया.

शुक्रवार को जमानत के लिये आप नेता ने दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया. उनके वकील ने जानकारी दी कि सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था.

अधिवक्ता ऋषिकेश ने बताया, कि इस आवेदन पर विशेष जज एम के नागपाल की अदालत में सुनवाई होने की संभावना है. सिसोदिया को सोमवार को CBI की हिरासत में भेजा गया

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उन्हें CBI हिरासत खत्म होने पर 4 मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा. आपको बता दें, CBI ने साल 2021-22 की आबकारी नीति (जो अब रद्द की जा चुकी) बनाने एवं उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.

CBI के अनुसार, गिरफ्तार करने से पहले उनसे आठ घंटे तक पूछताछ की गयी थी, लेकिन उनके जवाब कथित रूप से संतोषजनक नहीं पाये गये थे.

Supreme Court से नहीं मिली थी राहत

28 February, मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मौजूदा स्थिति में सुनवाई करने से इंकार कर दिया था. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा की, "हम इस स्तर पर अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं."

पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में घटित है, सिसोदिया सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते हैं. उनके पास संबंधित ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ दिल्ली हाई कोर्ट भी एक उपाय हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि वह मौजूदा स्थिति में याचिका पर विचार नहीं करेगी, तो सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने इसे वापस ले लिया.