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Delhi Mayor Election: AAP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने LG को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से 5 मांगो का अनुरोध किया है.सीजेआई की पीठ ने एलजी सहित चार को नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी तक जवाब मांगा है.

Written by Nizam Kantaliya |Published : February 8, 2023 8:30 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, पीठासीन अधिकारी और निगम कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से 5 मांगो का अनुरोध किया है.

सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी के पद से हटाने, एक हफ्ते के अंदर एमसीडी का सदन बुलाने,  मेयर चुनाव पूरा होने तक कोई स्थगन न होने, बाकी के चुनाव मेयर की अध्यक्षता में होने और नामित पार्षदों को वोट देने का अधिकार न देने का अनुरोध किया है.

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AAP की याचिका में तर्क

याचिका पर सुनवाई के दौरान सिंघवी ने पैरवी करते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी ने निर्देश दिया है कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के चुनाव एक साथ कराए जाएं जो की कानून के खिलाफ है.

सिंघवी ने कहा कि पीठासीन अधिकारी प्रोटेम है और वह स्वयं अवैध है और सबसे वरिष्ठ नहीं है. दिल्ली नगर निकाय के कानून की धारा 76 के अनुसार एक प्रावधान है जो सीधे तौर पर कह रहा है कि यह नहीं किया जा सकता है.

सिंघवी ने कहा कि चुनाव की हर बैठक में मेयर चुने जाने के बाद ही मेयर या डिप्टी मेयर ही अध्यक्षता कर सकते है और प्रोटेम अध्यक्षता ऐसा नहीं कर सकते.

13 फरवरी तक जवाब दे

सिंघवी ने कहा कि दिल्ली में 4 दिसंबर, 2022 चुनाव संपन्न हो चुके है लेकिन अब तक मेयर, डिप्टी और स्थायी समिति सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया है. नामित व्यक्ति नगरपालिका चुनावों में मतदान नहीं कर सकते हैं और महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के तीन पदों के लिए एक साथ चुनाव कानून के विपरीत है.

बहस सुनने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला की पीठ ने दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, पीठासीन अधिकारी और निगम कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी तक जवाब पेश करने के आदेश दिए है.

तीन बैठक, नहीं हुआ चुनाव

गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर 2022 को जारी किए गए थे. चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 250 वार्डों में से 134 वार्ड पर जीत दर्ज की थी।. दूसरी तरफ भाजपा भी 104 वार्ड जीतने में सफल रही.

चुनाव परिणाम के बाद मेयर के चुनाव के लिए पहली बार 6 जनवरी को सिविक सेंटर में बैठक आयोजित हुई. लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने से विवाद हो गया जिसके चलते मेयर का चुनाव नहीं हो पाया.

दूसरी बार 24 जनवरी को सिविक सेंटर में मेयर के चुनाव के लिए बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में पहले पार्षदों को शपथ दिलाई गई. लेकिन फिर से हंगामा होने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन को स्थगित कर दिया और मेयर का चुनाव नहीं हो पाया.सोमवार को एमसीडी मेयर पद का चुनाव तीसरी बार आगे खिसक गया.

आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए शैली ओबेरॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है वही बीजेपी ने रेखा गुप्ता अपना उम्मीदवार तय किया.  मेयर को चुनाव को आप की उम्मीद शैली ओबेरॉय ने नियमानुसार और तरीके से समय पर चुनाव कराने और मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं देने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की गई हैं.