दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बीजेपी विधायकों को राहत दी है. बीजेपी के सात विधायकों (BJP'S 7 MLA) को स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया था. विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल (Speaker Ram Nivash Goel) के इस फैसले को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया हैं.इन सात विधायकों पर एलजी विनय कुमार सक्सेना (LG Vinay Kumar Saxena) के संबोधन के दौरान हंगामा करने के आरोप थे. बता दें कि दिल्ली विधानसभा (Delhi Legislative Assembly) के 70 सदस्यों में केवल आठ बीजेपी विधायक हैं. इन आठों में सिर्फ सात को ही स्पीकर ने संस्पेंड किया गया था.
बीजेपी के सात विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उच्च न्यायालय में सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramonium Prasad) ने इस मामले को सुना. जस्टिस ने स्पीकर के संस्पेंशन को खारिज करते हुए बीजेपी विधायकों को राहत दी है.
वहीं, बीजेपी के इन विधायकों ने उपराज्यपाल से माफी मांगने की बात कहीं, जिसे एलजी ने स्वीकार कर लिया था. ये विधायक विजेंद्र गुप्ता, अजय कुमार महावर, अनिल कुमार बाजपेयी, ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, मोहन सिंह विष्ट और अभय वर्मा हैं.
इन विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका में बताया. दिल्ली विधानसभा में आप विधायक दिलीप पांडे (AAP MLA Dilip Pandey) ने ये प्रस्ताव पेश किया. बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग की. आरोप लगाया कि ये विधायक एलजी के संबोधन के दौरान सदन की गरिमा बिगाड़ने में लगे थे.
बीजेपी विधायकों ने कहा कि ये आप विधायक द्वारा ये प्रस्ताव दुराग्रह से प्रेरित हैं. इस कार्रवाई के जरिए उन्होंने विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया है. वहीं, बजट सत्र होने से पहले किया गया ताकि विपक्ष जबावदेही से बच सकें. वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट से इन विधायकों को राहत मिल गई है.