Advertisement

Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली HC ने लगाई रोक, ED की बड़ी जीत

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक.

Written by Satyam Kumar |Updated : June 21, 2024 12:23 PM IST

Delhi High Court Stays Arvind kejriwal's Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कि जब तक सुनवाई लंबित है, जमानत पर स्टे रहेगा. बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका पर निर्णय लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के स्टे पर रोक लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कि अरविंद केजरीवाल की जमानत ऑर्डर अभी हाईकोर्ट नहीं पहुचा है. जब तक जमानत ऑर्डर नहीं आ जाती है, तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी. जमानत पर रोक लगने का अर्थ है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.

राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी. जस्टिस ने बुधवार के दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि वे दोनों पक्षों की बहस पूरा होने पर अपना फैसला सुनाएगी. कल दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पूरी की, जिसके बाद दिल्ली कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व किया था. देर शाम दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है.

कल के बहस में क्या हुआ? जानने के लिए आप हमारी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं. गुरूवार के बहस के दौरान ED ने पीएमएलए के सेक्शन 70 का जिक्र किया. ED की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, AAP की जवाबदेही पूरी उसके राष्ट्रीय संयोजक पर आती है, जो अरविंद केजरीवाल है. वहीं केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी  ने ED की दलीलों का विरोध किया. उन्होने कहा कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन पार्टी किसी भी तरह से गलत फंडिंग नहीं ली है .

Also Read

More News

सुनवाई पूरी होने के बाद, देर शाम, दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. ED ने अदालत के इसी फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट की याचिका स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाई है.