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यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी पर रोक, FIR रद्द करने की गुजारिश, मांग को लेकर क्रिकेटर यश दयाल पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट

क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ यह FIR छह जुलाई को गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई थी.

Yash Dayal, Alahabad HC

Written by Satyam Kumar |Published : July 12, 2025 11:20 AM IST

मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी यश दयाल ने एक महिला का यौन शोषण करने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने वाले 27 वर्षीय यश दयाल ने रिट याचिका दायर कर इस मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और साथ ही अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है.

यश दयाल के खिलाफ यह FIR छह जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (झांसा देकर यौन संबंध बनाने) के तहत गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाने में दर्ज की गई थी. इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा अगले सप्ताह सुनवाई किए जाने की संभावना है.

FIR में यश दयाल पर शादी के बहाने एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, दोनों करीब पांच साल पहले मिले और दयाल ने महिला से शादी करने का वादा किया था. कथित पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि दयाल उससे शादी करने के उसके प्रस्ताव को टालता रहा और अंततः उसे पता चला कि दयाल का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध है. यह शिकायत शुरुआत में मुख्यमंत्री के ऑनलाइन शिकायत निपटान पोर्टल (आईजीआरएस) पर 21 जून को की गई थी.

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(खबर इनपुट से है)