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'प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करना 'देशद्रोह' है', Delhi High Court ने दी चेतावनी, जानें पूरा मामला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकील अनंत देहाद्राई को समझाते हुए कह कि पिनाकी मिश्रा के ऊपर प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाने से बचे, नहीं तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते है.

Written by My Lord Team |Published : April 24, 2024 3:44 PM IST

बुधवार (24 अप्रैल 2024) के दिन यानि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. उच्च न्यायालय ने वकील अनंत देहाद्राई को समझाते हुए कहा, प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाने से बचे, नहीं तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते है. प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करना देशद्रोह के समान अपराध है. अदालत ने बातें बीजू जनता दल (बीजेडी) के सांसद और सीनियर वकील पिनाकी मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा जिसमें उन्होंने वकील अनंत देहाद्राई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

पीएम के खिलाफ साजिश के आरोप ना लगाएं: Delhi HC

जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इस मामले को सुना. जस्टिस ने द्रेहाद्राई द्वारा पिनाकी मिश्रा पर प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचने के आरोपों को संज्ञान में लेते हुए चेतावनी दी है. बेंच ने समझाते हुए कहा कि ऐसे गंभीर आरोप बिना किसी ठोस सबूत के अभाव में करने से बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं. ऐसे आरोपों को पर्याप्त कारणों के आधार पर ही लगाना चाहिए.

बेंच ने कहा,

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"पीएम को निशाना बनाने की साजिश आईपीसी के तहत अपराध है. यह देशद्रोह है."

बता दें कि अनंत देहाद्राई अक्सर ही पिनाकी मिश्रा पर पीएम के खिलाफ साजिश में शामिल होने के आरोप लगाते रहे हैं. कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए इस पर रोक लगाई है.

बेंच ने कहा,

"आप भी बार के सम्मानित सदस्य हैं, वे (पिनाकी मिश्रा) भी है. ऐसा करने से बचें."

हालांकि, देहाद्राई ने स्पष्ट किया कि वे पिनाकी मिश्रा के खिलाफ सीबीआई की दर्ज शिकायत को अदालत के समाने रखेंगे.

क्या है मामला?

पिनाकी मिश्रा ने अनंत देहाद्राई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. मिश्रा ने आरोप लगाया कि द्रेहाद्राई ने उन्हें 'कैनिंग लेन', 'उड़िया बाबू' और पुरी के दलाल कहा है. मिश्रा ने इन बयानों पर रोक लगाने साथ ही मीडिया, सोशल मीडिया से इन पोस्ट को हटाने की मांग की है. अदालत ने इस मामले में मीडिया को किसी तरह का निर्देश देने से मना कर दिया है.

महुआ मोइत्रा का जिक्र क्यों?

पिनाकी मिश्रा ने अनंत देहाद्राई के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है. मिश्रा से पहले महुआ मोइत्रा ने भी अनंत देहाद्राई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को किसी तरह का राहत देने से इंकार किया था. वहीं, इस मामले में भी अनंत देहाद्राई ने पिनाकी मिश्रा पर महुआ मोइत्रा से पैसे लेने का आरोप लगाया है.