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CJI Sanjiv khanna ने सोलह पीठों के लिए जारी किया नया रोस्टर, केस अलॉटमेंट में तीन पीठों को PIL की जिम्मेदारी

भारत के CJI Sanjiv Khanna ने 11 नवंबर से प्रभावी 16 पीठों को मामले आवंटित करने के लिए एक नया रोस्टर जारी किया है. चीफ जस्टिस और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पहली तीन पीठें पत्र याचिकाओं और PILकी सुनवाई करेंगी.

CJI संजीव खन्ना ने 16 पीठों को जारी किया नया Roster

Written by Satyam Kumar |Updated : November 15, 2024 2:08 PM IST

CJI संजीव खन्ना ने मास्टर ऑफ रोस्टर (MOR) की भूमिका निभाते हुए केस अलॉटमेंट का नया रोस्टर जारी किया है. CJI संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के 16 पीठों के लिए नए मामले की सूची जारी की है. सुप्रीम कोर्ट केस अलॉटमेंट के इस नए रोस्टर के अनुसार, सीजेआई और दो सीनियर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ जनहित याचिकाएं (PIL) और नागरिकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को लिखे गए पत्रों से उत्पन्न नयी याचिकाओं यानि पत्र याचिकाओं (Letter Petition) की सुनवाई करेगी. प्रधान न्यायाधीश के आदेश के तहत नए मामलों के आवंटन के लिए रोस्टर को सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने अधिसूचित किया और यह 11 नवंबर से प्रभावी हो गया है.

किन मामलों को सुनेगी CJI की बेंच?

पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं के अलावा, चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ अधिकतम मुद्दों पर विषयवार विचार करेगी, जिनमें सामाजिक न्याय से संबंधित मामले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद और सांसदों और विधायकों के चुनाव से संबंधित अन्य मामले, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले और मध्यस्थता के मामले शामिल हैं. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ चुनाव संबंधी याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी.

सीनियर जज करेंगे पीठ की अगुवाई

मामलों का आवंटन 16 वरिष्ठ न्यायाधीशों को विषयवार किया गया है जो पीठों की अध्यक्षता करेंगे. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ के साथ पीठ साझा कर रहे थे, वह सामान्य दीवानी मामलों के अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मामलों को भी देखेंगे. सीजेआई सहित तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों के अलावा, अन्य 13 न्यायाधीश हैं- जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सीटी रविकुमार, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मिथल.

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PIL मामलों के अलॉमेंट में बदलाव

जनहित याचिकाओं मामले की सुनवाई अब केवल CJI की बेंच समेत तीन वरिष्ठ जजों की अगुवाई वाली पीठ करेगी. पहले पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित सभी पीठों को जनहित याचिकाएं आवंटित करते थे और लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में इस प्रथा को बंद कर दिया था.

इससे पहले, CJI संजीव खन्ना ने मौखिक तौर पर त्वरित मामलों की सुनवाई करने की मांग पर रोक लगा दी थी. उन्होंने त्वरित मामलों की सुनवाई के लिए मेल या पत्र लिखने के निर्देश दिए है.

(खबर PTI इनपुट के आधार पर है)