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चैनलों के बकेट में से हटाकर सिंगल सब्सक्रिप्शन बेस्ड करने का मामला, Delhi HC ने इस न्यूज चैनल की याचिका की खारिज

TDSAT ने अपने अंतरिम आदेश में डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों को TV9 चैनलों को उनके चैनल पैकेज से हटाने और उन्हें ए-ला-कार्टे पेशकश में बदलने की अनुमति दी थी. टीवी9 ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिया था. आइये जानते हैं कि अदालत ने क्या कहा...

Delhi High Court

Written by Satyam Kumar |Updated : April 10, 2025 3:28 PM IST

Bouquet offers to a-la-carte: आपने कभी डिश टीवी का रिचार्ज किया है. अगर हां, तो आपको पता होगा कि रिचार्ज का एक पैक आता है, जिसमें उस स्पेशिफिक रिचॉर्ज में कई चैनल एक साथ दिए जाते हैं. एक सब्सक्रिप्शन में सभी न्यूज चैनल, स्पोर्ट्स चैनल या कुछ न्यूज तो कुछ स्पोर्ट्स चैनल. इसे बकेट ऑफरिंग (Bouquet Offering) कहते हैं. इस रिचॉर्ज में एक ऑप्शन ऐसा भी आता है जिसमें आप सिंगल चैनल के लिए पे करके उसे देख सकते है. इसे ए-ला-कार्टे’ कहते हैं. चूंकि, यह मामला टीवी 9 की याचिका से जुड़ा है, तो उसे उस संदर्भ में समझते हैं. ‘बकेट ऑफरिंग’ या चैनलों का समूह, अलग-अलग चैनलों का एक संग्रह है जो एक साथ एक कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं. ‘ए-ला-कार्टे’ में दर्शक अलग-अलग चैनल चुन सकते हैं और केवल उन्हीं के लिए भुगतान कर सकते हैं. TV9 जैसे प्रसारकों के लिए, बुके में शामिल होना व्यापक दर्शकों तक पहुंच सुनिश्चित करता है, जबकि ए-ला-कार्टे में केवल वे ही दर्शक देखते हैं जो विशेष रूप से उस चैनल के लिए भुगतान करते है.

TDSAT के फैसले को चुनौती

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ने अपने अंतरिम आदेश में डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों को TV9 चैनलों को उनके चैनल पैकेज से हटाने और उन्हें ए-ला-कार्टे पेशकश में बदलने की अनुमति दी थी. इस फैसले का अर्थ यह कि दर्शकों को अब TV9 चैनलों को अलग से खरीदना होगा, यह चैनल पैकेज के हिस्से के रूप में अंतरिम तौर पर नहीं मिलेगी. एसोसिएटेड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (TV9 नेटवर्क) ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की. दिल्ली हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि ये आदेश अंतरिम हैं और अंतिम नहीं, इसलिए इसमें अभी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.

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