नई दिल्ली: Rajasthan High Court की जयपुर पीठ ने जयपुर में वर्ष 2008 में हुए सीलसीलेवार बम विस्फोट मामले में दोषी घोषित हुए सभी 4 दोषियों को बरी कर दिया है. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा भेजे गये डैथ रेफरेंस को खारिज करते हुए दोषियों की अपील को स्वीकार करते हुए ये फैसला दिया है.
जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की पीठ ने दिए मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा भेजे गए डैथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है. पीठ ने इस मामले में दोषी सलमान का मामला किशोर बोर्ड भेजने के आदेश दिए है.
गौरतलब है कि इस मामले में सैफ,सैफूर्रहमान और सरवर आजमी को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी.
पीठ ने फैसला सुनाते हुए का कि इस मामले के जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है. अदातल ने जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा है.
राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट 9 बम रखे थे, इसमें 8 ब्लास्ट हुए थे, जबकि एक बम को समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया था.इस सीरियल ब्लास्ट में 71 लोग मारे गए थे, जबकि 185 घायल हुए थे.
राजस्थान पुलिस ने इस मामले में कुल 8 मुकदमे दर्ज किए थे. जयपुर के कोतवाली पुलिस थाने में 4 और माणकचौक थाने में 4 मामले दर्ज करते हुए कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था. लंबी कानूनी प्रक्रिया में अभियोजन की ओर से 1293 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे.
इस मामले में विभिन्न बार संगठनो के विरोध के चलते वकीलों ने आरोपियों की ओर से पैरवी से करने से इंकार कर दिया था. जिसके बा अदालत ने लीगल एड से अधिवक्ता पेकर फारूख को आरोपियों की ओर पैरवी के लिए नियुक्त किया था.
जयपुर की विशेष अदालत ने इस मामले में 20 मई 2019 को फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों सैफुर्रहमान अंसारी, मो. सैफ उर्फ कैरीऑन, मो. सरवर आजमी और मो. सलमान को फांसी की सजा सुनाई थी.