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अरविंद केजरीवाल को आज नहीं मिली अंतरिम जमानत, अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की चर्चाएं तेज है

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के फैसले को अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया है. अगली सुनवाई 9 मई को होगी.

Written by My Lord Team |Published : May 7, 2024 4:54 PM IST

Arvind Kejriwal anticipatory Bail: जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत देने पर विचार कर सकते है. उस पल से सभी की नजरें उत्सुकता से सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी थी. क्या होगा, क्या फैसला आएगा,राजनीतिक जिज्ञाशु टकटकी लगाए बैठे थे. आज की सुनवाई में चर्चा भी हुई कि अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के कार्यों पर रोक लगाने की सहमति देते हैं, तो हम उनकी अग्रिम जमानत पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, सुनवाई आगे के लिए टल गई हैं. अगली सुनवाई 9 मई को होने की संभावना है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले को सुना. एडिशनल सॉलिसीटर एसवी राजू ने ED का पक्ष रखा तो दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए.

ED का विरोध लगातार जारी

सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा, PMLA की धारा 19 के तहत, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कैसे सही है? किसी को गिरफ्तार करते समय या रिमांड पर लेते समय उसकी जरूरत को साबित करना एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है.

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सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं.

"दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल 'आदतन अपराधी' नहीं हैं. वैसे भी केजरीवाल सीएम हैं और ये चुनाव का मौसम है. उनके चुनाव प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है."

लंबी बहस के बाद अदालत ने कहा, केजरीवाल निश्चित तौर पर जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस पर ईडी के वकील दलीलें देने लगे तो अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आप दोपहर 1 बजे तक अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे? तो हम आधा घंटा याचिकाकर्ता (अरविंद केजरीवाल) को भी देंगे अंतरिम जमानत के लिए.

अंतरिम जमानत की शर्ते

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इशारा किया था कि वे अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं. बात जब इस विषय पर पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा, कि अगर हम आपको अंतरिम जमानत दें दे, तो आपको मुख्यमंत्री पद से जुड़े किसी भी दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे. अगर ये शर्ते पालन करेंगे, तो हम इस पर विचार कर सकतें हैं.

हालांकि, ये मामला अगली सुनवाई तक के लिए टल गया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को कर सकती है.