Advertisement

केजरीवाल की कोर्ट प्रोसिडिंग वाली वीडियो सोशल मीडिया से हटाई जाएगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल सहित अन्य को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अरविंद केजरीवाल की कोर्ट प्रोसिडिंग वाली वीडियो को हटाने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट

Written by Satyam Kumar |Updated : June 15, 2024 12:00 PM IST

Arvind Kejriwal Court Proceeding Video: 28 मार्च के दिन दिल्ली के सीएम अरविंज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में ED ने पेश किया था. स्पेशल जज(पीसी) कावेरी बावेजा (Special Judge Kaveri Baweja) की बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपनी दलीलें रखी अर्थात अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए 'जज से जिरह' किया. अदालत ने वस्तुस्थिति को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को राहत तो नहीं मिली, लेकिन केजरीवाल की जिरह वाली वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चली. अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी इस क्लिपिंग को रिपोस्ट किया.

अब दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर कोर्ट प्रोसिडिंग की वीडियो (Court Proceeding Video) हटाने के निर्देश दिए. नोटिस सुनीता केजरीवाल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जारी की गई है. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवोकेट वैभव सिंह की जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने के बाद ये फैसला सुनाया है.

दिल्ली HC ने वीडियो/ऑडियो हटाने के दिए निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की डिवीजन बेंच ने इस जनहित याचिका को सुना. अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को केजरीवाल के जिरह वाली अदालती कार्यवाही की वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने सुनीता केजरीवाल सहित अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स को नोटिस जारी करते हुए वीडियो हटाने का निर्देश दिया है.

Also Read

More News

याचिकाकर्ता ने दिल्ली HC को क्या बताया?

याचिकाकर्ता ने केजरीवाल से जुड़ी अदालती कार्यवाही वाली वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की. जनहित याचिका के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट को अवगत कराया कि इन लोगों ने कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को तोड़ा है.

28 मार्च की अदालती कार्यवाही पूरा होते ही सोशल मीडिया पर केजरीवाल के अदालती संबोधन को पोस्ट,रिपोस्ट, फॉरवर्ड किया जाने लगा. सुनीता केजरीवाल ने भी 'अक्षय' नामक व्यक्ति द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकार्डिंग को ट्विटर(X) पर रिपोस्ट किया गया.

याचिकाकर्ता के मुताहबिक, अदालती कार्यवाही के दौरान केजरीवाल की दलीलों को अनाधिकृत तरीके से रिकार्ड किया गया, उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. साथ ही इस वीडियो/ ऑडियो क्लिप को #MoneyTrailExposedByKejriwal हैशटैर के साथ चलाया गया.

याचिकाकर्ता ने कहा,

“मौजूदा हालातों के अनुसार यह एक पूर्व नियोजित साजिश थी जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा न्यायालय की कार्यवाही की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग की योजना बनाई गई थी. केजरीवाल ने न तो पहले और न ही बाद में अपने मामले को अदालत में प्रस्तुत किया, जो दिखाता है कि 28.03.2024 को अपने मामले को प्रस्तुत करना जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए की गई साजिश का हिस्सा था,”

याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि इन वीडियो का प्रयोग अदालत की छवि को खराब करने तथा आम लोगों को गुमराह करने के लिए चलाया गया. इसके सहारे में आम लोगों में इस भावना को भरना था कि न्यायपालिका केन्द्र सरकार के दवाब में काम कर रही है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई कर सुनीता केजरीवाल सहित अन्य को केजरीवाल की व्यक्तिगत तौर पर की गई जिरह वाली वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दिए हैं.