Delhi High Court: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कथित दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. पिछले हफ्ते यहां की एक अदालत ने अमानतुल्लाह खान को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जब ईडी ने कहा था कि गवाहों को प्रभावित करने या चल रही जांच में बाधा डालने से रोकने के लिए उनकी न्यायिक हिरासत आवश्यक है. इससे पहले कथित घोटाले के मुख्य आरोपी अमानतुल्लाह खान सात दिनों की ईडी हिरासत में रहे थे, जो 9 सितंबर को समाप्त हो गई थी.
अमानतुल्लाह खान को ईडी ने 2 सितंबर को उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PML Act) के प्रावधानों के तहत की गई खान के खिलाफ ईडी की शिकायत दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध कर्मचारियों की भर्ती और उसके बाद अपने सहयोगियों के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए धन के दुरुपयोग के आरोपों पर केंद्रित है.
मामला नवंबर 2016 का है जब खान के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, जो उस समय वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे. शिकायत में उन पर बोर्ड के भीतर विभिन्न स्वीकृत और गैर-स्वीकृत पदों पर अवैध नियुक्तियां करने का आरोप लगाया गया था. सीबीआई जांच के बाद पता चला कि खान ने अपने करीबी सहयोगियों की नियुक्ति के लिए जानबूझकर नियमों की अनदेखी की थी. सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया, जिसे बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए अपने हाथ में ले लिया.