इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है. वहीं, पुलिस ने मामले में आरोपपत्र (Chargeshet) दाखिल करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (छल से किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना) भी जोड़ दिया है. कांग्रेस सांसद के खिलाफ महिला ने बलात्कार, धमकी और अवैध तरीके से बंदी बनाने के लिए शिकायत दर्ज कराई है.
कांग्रेस सांसद की जमानत याचिका पर यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकलपीठ ने पारित किया. आरोपी कांग्रेस सांसद ने दलील दिया कि उसे राजनीतिक कारणों से झूठे आरोप में फंसाया गया है और मामले में चार साल बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है.
राकेश राठौर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता और पीड़िता ने दलील दी कि जांच के दौरान सांसद की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है, जिसमें वह पीड़िता को शादी और अन्य बातों का आश्वासन दे रहे हैं, इस आधार पर मामले में धारा 69 भी जोड़ी गई है.
उल्लेखनीय है कि पीड़ित महिला ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ कोतवाली नगर, सीतापुर में बलात्कार, धमकी और अवैध तरीके से बंदी बनाने के आरोप में FIR दर्ज कराई है. महिला ने आरोप लगाया कि राठौर ने उसे शादी का लालच देकर और राजनीतिक करियर बनाने में मदद करके चार साल तक यौन शोषण किया. सीतापुर में एक सांसद/विधायक कोर्ट (MP-MLA Court) ने भी 23 जनवरी को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आरोपी की अग्रिम जमानत के अपील को हाईकोर्ट ने 29 जनवरी के दिन खारिज किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राठौर को 30 जनवरी को उनके निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार किया था.गिरफ्तारी के बाद से राठौर सीतापुर जिला जेल में बंद थे.