Advertisement

अब इलाहाबाद हाई कोर्ट भी परेशान! GYM में महिलाओं को पुरूषों द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग से जताई आपत्ति, कह दी ये बड़ी बात

जिम में महिला ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरुष जिम ट्रेनर द्वारा महिलाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है.

Allahabad HC, Male gym trainer

Written by Satyam Kumar |Published : September 2, 2025 10:32 AM IST

हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना महिलाओं को पुरुष जिम ट्रेनर द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण को लेकर गंभीर चिंता जताई है. मामला मेरठ के नितिन सैनी नाम के एक जिम ट्रेनर की अपील से जुड़ा है. जिम ट्रेनर द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यह टिप्पणी की. सैनी पर एक महिला ग्राहक के खिलाफ जाति आधारित टिप्पणी करने का आरोप है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि आठ सितंबर निर्धारित की है. पीड़िता ने निचली अदालत के समक्ष अपने बयान में आरोप लगाया था कि आरोपी ने जिम आने वाली एक अन्य महिला के अश्लील वीडियो बनाए थे और उस महिला को ऐसी अश्लील सामग्री भेजता रहा है.

इन आरोपों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन कथित कृत्यों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) भी लगाई जा सकती है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि यह एक गंभीर मामला है कि वर्तमान में पुरुष जिम ट्रेनर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं.

Also Read

More News

सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के ब्रह्मपुरी पुलिस थाना के जांच अधिकारी को एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कबा है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा संचालित जिम कानून के तहत पंजीकृत है? क्या मौजूदा मामले में अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया है? उस जिम में महिला प्रशिक्षक हैं या नहीं?