Temples Not Getting Dues in UP: सोमवार (19 मार्च 2024) के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिरों को मिलने वाली सलाना राशि नहीं देने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी जाहिर की. उच्च न्यायालय ने राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा हैं. बता दें कि वृंदावन के नौ मंदिरों ने सलाना राशि की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. यूपी राज्य ने वृंदावन के मंदिरों को करीब चार सालों से मिलने वाली सलाना राशि का भुगतान नहीं किया गया है.
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मामले की सुनवाई की. जस्टिस ने मंदिर ट्रस्ट के बकाया राशि देने के मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. अदालत ने उत्तर प्रदेश के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सचिव से जबाव की मांग की है. कोर्ट ने पूछा कि, पिछले चार सालों से वृंदावन के इन नौ मंदिरों मिलने वाली सलाना राशि क्यों नहीं दी गई है.
अदालत ने आगे कहा. पिछले चार सालों से मंदिर के अधिकारी सलाना मिलने वाले पैसे के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं. संबंधित दफ्तरों में लगातार भटक रहे हैं.
बेंच ने कहा,
"जानकार दुख हुआ. जो पैसे स्वत: ही राज्य की ओर से मंदिर ट्रस्ट के खाते में जानी चाहिए, उसके लिए मंदिर के अधिकारियों को भटकना पड़ रहा है."
ठाकुर रंगजी महाराज विराजमान मंदिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में यूपी जमींदारी प्रथा हटाने और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 99 के तहत मिलने वाली सलाना राशि की मांग की है.
याचिका में कहा गया कि बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने फंड की कमी बताते हुए राशि जारी नहीं की है. अब तक कुल 9,125,07 रूपये की राशि बकाया है. यह राशि वृंदावन के नौ मंदिरों को दी जाने वाली थी. वहीं, राज्य ने बताया कि मंदिरों को 2,23,199 लाख रूपये दी गई है. वहीं, 6,89,308 लाख रूपये बकाया है.
कोर्ट ने कहा कि यह एक साल की बात नहीं है. मंदिरों को पिछले चार सालों से यह राशि नहीं दी गई है. कोर्ट ने मथुरा के जिलाधिकारी के द्वारा लिखी गई चिट्ठी का भी जिक्र किया जिसमें लखनऊ में बैठे अधिकारियों के रवैये के बारे में कहा गया था.
बेंच ने आगे कहा,
"यह आदेश 24 घंटे के भीतर मुख्य स्थायी अधिवक्ता डॉ. राजेश्वर त्रिपाठी को सौंप दिया जाए. साथ ही, रजिस्ट्रार इस आदेश को 24 घंटे के भीतर फैक्स के माध्यम से मुख्य सचिव, यूपी सरकार भेज दें, जो इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को अवगत करायेंगे."
अगली सुनवाई 20 मार्च के सूचीबद्ध की गई है.