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अतीक अहमद के हत्यारे तीनों शूटर्स को भेजा 4 दिन के पुलिस रिमांड पर, SIT जांच दल करेगा पूछताछ

अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में तीनों शूटरों को सुबह 10 बजे SIT की टीम प्रतापगढ़ से प्रयागराज लेकर पहुंची थी . तीनों शूटरों को प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया.

Written by Nizam Kantaliya |Published : April 19, 2023 11:18 AM IST

नई दिल्ली: माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में गिरफतार तीनों शूटर्स को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में तीनों शूटरों को सुबह 10 बजे SIT की टीम प्रतापगढ़ से प्रयागराज लेकर पहुंची थी . तीनों शूटरों को प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया.

जांच दल ने तीनो शूटर्श को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए तीनों का 14 दिन का रिमांड मांगा था. अदालत ने SIT जांच दल के आवेदन को मंजूर करते हुए 4 दिन का रिमांड दिया है.

शूटर्स की पेश से पूर्व ही कोर्ट में आरएएफ, पीएसी और पुलिसबल के सैकड़ो जवानों को तैनात किया गया.

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तीनों शूटरों की पुलिस रिमांड कोर्ट द्वारा मंजूर किए जाने के बाद शूटरों को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज कोर्ट से पुलिस लाइन ले जाया गया.

बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के तीनों हत्यारों से पुलिस लाइन्स में ही पूछताछ होगी. पुलिस लाइन की तरफ जाने वाले रास्तो पर भी सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त किए गए है.

अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की फिल्मी स्टाइल में 15 अप्रैल की रात को पुलिस कस्टडी में हत्या करने वाले तीनो शूटर्स पर कई मुकदमें दर्ज है.

आरोपियों में शामिल सनी सिंह उर्फ पुराने पर उत्तर प्रदेश में 14 मुकदमे दर्ज हैं, वह हमीरपुर के कुरारा थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है. उसके खिलाफ थाने में 281 ए नंबर पर उसकी हिस्ट्रीशीट खुली है। उसके ऊपर 2016 से 2019 के बीच हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और लूट के मुकदमे दर्ज हैं.

NHRC ने संज्ञान लिया, राज्य के DGP, प्रयागराज के पुलिस आयुक्त से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पुलिस हिरासत में बदमाशों द्वारा अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या से संबंधित शिकायतों का संज्ञान लिया है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश और पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर निम्नलिखित रिपोर्ट मांगी है:

(i) मौत के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट (गिरफ्तारी/हिरासत में लिए जाने का समय, स्थान और कारण सहित)।

(ii) मृतक के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत और एफआईआर की प्रति;

(iii) अरेस्ट मेमो और निरीक्षण मेमो की कॉपी।

(iv) क्या गिरफ्तारी की सूचना परिवार/रिश्तेदारों को दी गई थी?

(v) जब्ती मेमो और रिकवरी मेमो की कॉपी।

(vi) मृतक के मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट की कॉपी।

(vii) सभी प्रासंगिक जीडी अर्क की प्रतियां (सभी सुपाठ्य और अंग्रेजी / हिंदी में लिखित होनी चाहिए);

(viii) जांच रिपोर्ट।

(ix) पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट (पीएमआर की टाइप की हुई प्रति विशेष रूप से चोटों का विवरण दिया जाना चाहिए)।

(x) पोस्टमार्टम एक्ज़ामिनेशन की वीडियो कैसेट/सीडी।

(xi) घटना स्थल का साइट प्लान सभी विवरण देते हुए।

(xii) विसरा की रासायनिक और हिस्टोपैथोलॉजी एक्ज़ामिनेशन (यदि लागू हो)।

(xiii) एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु का अंतिम कारण।

(xiv) मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट (2005 के अधिनियम 25 द्वारा संशोधित सीआरपीसी की धारा 176(1-ए) के तहत।