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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने की जमानत शर्तों में संशोधन की मांग, याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से ED से मांगा जबाव

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिशेल को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने चार मार्च को उसे पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने के अलावा निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट

Written by Satyam Kumar |Published : March 25, 2025 8:09 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है, जिसमें उसने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में जमानत देते समय उस पर लगाई गई कुछ शर्तों में संशोधन करने का अनुरोध किया है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मिशेल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया. इस याचिका में मिशेल ने पांच लाख रुपये की जमानत राशि जमा कराने की शर्त को हटाने का अनुरोध किया है. अदालत ने मामले की सुनवाई 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध की है. धनशोधन मामले में मिशेल को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने चार मार्च को उसे पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने के अलावा निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था.

आरोपी ने कहा कि भारत द्वारा जमानत राशि प्रस्तुत करने की शर्त को संशोधित किया जा सकता है या माफ किया जा सकता है, क्योंकि वह एक विदेशी नागरिक है और यहां उसका कोई ज्ञात रिश्तेदार नहीं है या देश में उसका किसी से कोई संबंध नहीं है. याचिका में मिशेल ने पासपोर्ट जमा करने की शर्त को हटाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उसका पुराना पासपोर्ट समाप्त हो चुका है और नया पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया में कम से कम चार से आठ सप्ताह का समय लग सकता है.

सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

मिशेल को संबंधित सीबीआई मामले में 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) तथा ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. मिशेल इस मामले में जांच के दायरे में आए तीन कथित बिचौलियों में से एक है. अन्य दो बिचौलियों का नाम गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा है.

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इससे पहले, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत की शर्तें तय की. मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ED की ओर से दर्ज मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से और सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. जमानत देते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जेम्स पिछले छह वर्षों से हिरासत में है, जबकि मामले की जांच अभी भी जारी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि जेम्स को निचली अदालत द्वारा तय शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा. कथित घोटाला हेलिकॉप्टर डिजाइन और निर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की खरीद से संबंधित है. जेम्स ने इस मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के 25 सितंबर, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. ब्रिटिश नागरिक जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.

जमानत की शर्तें:

  • आरोपी को 5 लाख रुपए के पर्सनल बांड और समान राशि की surety देनी होगी.
  • मिशेल को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना पड़ेगा. चूंकि मिशेल का पासपोर्ट अवधि पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उसे नियमों के मुताबिक ब्रिटिश हाई कमीशन में पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए तुरंत अप्लाई करना होगा. इस दौरान यदि ब्रिटिश हाई कमीशन सही समझे, तो वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी कर सकता है.
  • मिशेल को हरेक 15 दिनों में एक बार सीबीआई/जांच अधिकारी के दफ्तर में हाजिरी देनी होंगी.
  • मिशेल जांच अधिकारी और कोर्ट को अपना मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी उपलब्ध कराएगा ,जिस पर वह हमेशा उपलब्ध रहेगा. दिल्ली के पते की जानकारी उपलब्ध कराएगा.
  • मिशेल सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा. किसी भी गवाह से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा.
  • आरोपी इस मामले से जुड़े किसी भी विषय पर मीडिया से बातचीत नहीं करेगा.
  • मिशेल जांच या ट्रायल के दौरान पूरा सहयोग देगा.
  • मिशेल कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा.