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High Court के बाद SC से भी शुभेंदु अधिकारी को झटका, पंचायत चुनावों को लेकर दायर याचिका खारिज

शुभेंदु अधिकारी ने याचिका के जरिए कोलकोता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने भी 28 मार्च को अधिकारी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेगा और मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी.

Written by Nizam Kantaliya |Published : April 6, 2023 9:04 AM IST

नई दिल्ली: पश्चिमी बंगाल के भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को कोलकोता हाईकोर्ट के बाद अब Supreme Court से भी झटका लगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को शुभेंदु अधिकारी की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है.

सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ''चुनाव पर रोक लगाना एक गंभीर मामला है और हम ऐसा नहीं कर सकते और ना ही हम हस्तक्षेप करेंगे.

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पीठ ने अधिकारी के अधिवक्ता को संबोधित करते हुए कहा कि माफ कीजिए, याचिका खारिज की जाती है।’’

हाईकोर्ट ने की थी खारिज

शुभेंदु अधिकारी ने याचिका के जरिए कोलकोता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने भी 28 मार्च को अधिकारी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेगा और मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी.

याचिका में अनुरोध किया गया था कि राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की वर्तमान जनसंख्या का आंकड़ा घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर निकाला जाना चाहिए, जैसा कि अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के मामले में किया गया था.

अलग अलग मानदंड

याचिका में कहा गया कि पंचायत चुनाव के लिए आंकड़ा तय करने के लिए दो अलग-अलग मानदंड नहीं हो सकते, एक एससी/एसटी के मामले में और दूसरा ओबीसी के मामले में.

इस याचिका में चुनावों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का भी अनुरोध किया गया था.