नई दिल्ली: हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद अडाणी समूह के शेयरों में आई गिरावट पर दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्टने बृहस्पतिवार को जांच के आदेश दिए और सेबी (SEBI) की स्थिति रिपोर्ट मांगी. प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा तथा जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सभी याचिकाओं में रखी मांगों पर विचार करके एक कमेटी के गठन पर आदेश पारित किया जो मौजूदा नियामक तंत्र की बेहतरी के लिए अपने सुझाव दे.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शेयर दुर्घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए एम सप्रे की अध्यक्षता में समिति गठित करने का आदेश दिया. छह सदस्यीय जांच समिति में पूर्व जस्टिस ओपी भट, जेपी देवदत्त के साथ नंदन नीलेकणि, के वी कामत, सोमशेखरन सुंदरसन शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति स्थिति का समग्र आकलन करेगी, निवेशकों को जागरूक करने के उपाय सुझाएगी. साथ ही, केंद्र, वित्तीय वैधानिक निकायों, सेबी अध्यक्ष को जांच के लिए गठित पैनल को सभी सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया. SC ने जांच पैनल को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखते हुए प्रस्तावित विशेषज्ञ पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. पीठ ने कहा कि वह निवेशकों के संरक्षण के लिए पूरी पारदर्शिता चाहती है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित समिति के कामकाज पर किसी सेवारत न्यायाधीश के निगरानी रखने की संभावना को भी खारिज कर दिया था.
आपको बता दें कि ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा अडाणी समूह के खिलाफ कई आरोप लगाए जाने के बाद, समूह के शेयरों की कीमतों में काफी गिरावट आई है. हालांकि, समूह ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है.
संकट में फंसे उद्योगपति गौतम अडाणी ने उच्चतम न्यायालय के हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में समूह पर लगाए गए आरोपों की समयबद्ध जांच के आदेश का स्वागत किया है। शीर्ष अदालत ने समूह की कंपनियों के शेयरों में आई हालिया गिरावट की जांच के लिए समिति के गठन का भी आदेश दिया है। इसपर अपनी प्रतिक्रिया में अडाणी ने कहा कि इससे चीजें स्पष्ट होंगी और ‘सचाई की जीत’ होगी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के आदेश के बाद अडाणी ने ट्वीट किया, ‘‘अडाणी समूह उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता है। इससे चीजें समयबद्ध तरीके से अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगी। सचाई की जीत होगी।’’
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) को हिंडनबर्ग के अडाणी समूह पर आरोपों को लेकर दो माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया।