कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को साउथ अभिनेता दर्शन को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है. इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अभिनेता की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट से मेडिकल रिजन के आधार पर जमानत मांगी गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनको छह सप्ताह की जमानत दे दी है.
कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल जज बेंच ने दर्शन की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी ताकि वह सर्जरी करा सकें. कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की जमानत याचिका पर दलीलें और प्रतिवाद पूरा करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने अभिनेता को ट्रायल कोर्ट के सामने अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है.
मंगलवार को सुनवाई के वक्त जेल में बंद अभिनेता की ओर से पेश वकील सीवी नागेश ने कहा था कि दर्शन को पीठ में तेज दर्द है, जिससे उनके पैर सुन्न हो जा रहे हैं और अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है, तो दर्शन को और भी स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है. वकील ने बताया था कि एक्टर को स्लिप डिस्क में समस्या है, जो खून संचालन को बाधित कर रही है और दर्शन के लिए सर्जरी अनिवार्य हो गई है, क्योंकि इसका अन्य तरीकों से इलाज नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा था कि शुरुआती जमानत याचिका प्रस्तुत करते समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन तब से स्थिति बिगड़ गई है, जिससे उन्हें चिकित्सा आधार पर जमानत मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा.
यहां बताना जरूरी है कि एक्टर दर्शन की एक याचिका हाईकोर्ट के सामने लंबित है जिसमें उसने नियमित जमानत की मांग की है. इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें एक्टर को नियमित जमानत देने से इंकार कर दिया गया था. अभिनेता दर्शन पिछले चार महीनों से जेल में बंद हैं. दर्शन, पवित्रा गौड़ा तथा 15 अन्य को 11 जून को चित्रदुर्ग से रेणुकास्वामी का अपहरण करने और उसकी बेरहमी से हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
(खबर IANS फीड के आधार पर लिखी गई है)