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Anti-Sikh Riots: Jagdish Tytler की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत में आज हो सकती है सुनवाई

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली के एक कोर्ट में याचिका दायर की है। विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है और दो अगस्त यानी आज उनसे जवाब भी मांगा है...

Jagdish Tytler

Written by Ananya Srivastava |Updated : August 2, 2023 10:24 AM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) ने 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश इलाके में हुई हत्याओं से संबंधित मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की।

याचिका विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के समक्ष दायर की गई है, जिन्होंने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर दो अगस्त यानी बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

समाचार एजेंसी भाषा के हिसाब से अदालत बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है। इससे पहले, 26 जुलाई को एक अदालत ने मामले से संबंधित आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए टाइटलर को पांच अगस्त को पेश होने के लिए कहा था।

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सीबीआई (CBI) ने इस मामले में 20 मई को टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी।

सीबीआई ने अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को आजाद मार्केट में पुल बंगश गुरुद्वारे में इकट्ठा हुई भीड़ को “उकसाया” और “भड़काया” था। एजेंसी ने टाइटलर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा),109 (उकसावा) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए थे।