नई दिल्ली, महानायक अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो, आवाज और उनके व्यक्तित्व विशेषताओं का प्रयोग अब बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ की और से दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.
अमिताभ बच्चन की और से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी आवाज, फोटो, नाम और उनके व्यक्तित्व अधिकारों का बिना अनुमति उपयोग करने और बड़े पैमाने पर प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की गयी थी.
अधिवक्ताओं द्वारा रखे गए तर्क से सहमत होते हुए जस्टिस नवीन चावला ने अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करने के आदेश दिए. इस आदेश के मुताबिक अब अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी आवाज, फोटो नाम का उपयोग नहीं किया जा सकता.
जस्टिस नवीन चावला ने अमिताभ के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि इस बिंदु पर कोई विवाद नहीं हैं कि अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रतिवादियों द्वारा उनकी अनुमति के बिना अपने सामान और सेवाओं के प्रचार के लिए उनके सेलिब्रिटी होने का उपयोग किया है.
अदालत ने कहा कि अदालत अगर इस मामले में आदेश नहीं देती है तो इस तरह के कार्य से अमिताभ बच्चन को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है. और कुछ गतिविधियों से उनकी बदनामी भी हो सकती है.
दिल्ली हाईकोर्ट में अमिताभ का पक्ष रखने के लिए कई विधिवेत्ताओं की एक टीम मौजूद रही.सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, प्रवीण आनंद, अमित नाइक और मधु गडोदिया ने अमिताभ बच्चन के लिए पैरवी की.
सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने अदालत को यह बताकर अपनी दलीलें शुरू की कि किस वजह से दिग्गज बॉलीवुड के महानायक को मुकदमा दायर करना पड़ा.
हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि बिना उनके मुवक्किल की अनुमति के लकी ड्रा से लेकर कपड़े बेचने, मोबाइल एप्प से लेकर वेबसाईट तक उनके नाम, फोटो, आवाज का उपयोग कर रहे हैं.
साल्वे ने अदालत से कहा कि अमिताभ ने अपने आप को एक ब्रांड बनाने में लंबा समय लगाया है.जनता उनके नाम के साथ एक विश्वास और भरोसे की पहचान रखती है.और आज उनके व्यक्तित्व को लेकर हर कोई विश्वास करता है.
ऐसे में अगर कोई उनके नाम, फोटो, आवाज और उनके व्यक्तित्व अधिकारों का बिना अनुमति उपयोक कर रहा है तो इससे अमिताभ को बड़ा नुकसान होगा.
लेकिन अब, अमिताभ बच्चन की अनुमति या प्राधिकरण के बिना, अपने स्वयं के सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, कोई भी उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग नहीं कर सकता है।"
बहस सुनने के बाद जस्टिस नीवन चावला की पीठ ने अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी फोटो, आवाज और नाम का उपयोग करने पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने पर भी रोक लगा दी.