पासपोर्ट एक्स्पायर हो गया है तो कैसे करें उसे रिन्यू? जानें आवेदन प्रक्रिया
अगर आपका पासपोर्ट इक्स्पायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो उसको आप घर बैठे किस तरह रिन्यू करवा सकते हैं, जानिए
Passport Renewal Process
Written by My Lord Team|Published : June 30, 2023 6:11 PM IST
अनन्या श्रीवास्तव
आप यदि देश से बाहर कहीं जा रहे हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट जो आपको अपने साथ हर हाल में रखना होता है, वो आपका पासपोर्ट (Passport) है। पासपोर्ट ही वो आधिकारिक दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल फॉरेन ट्रैवल के लिए होता है; इसे साथ लेकर जाना अनिवार्य है।
पासपोर्ट बनवाने की कोई उम्र नहीं होती है और इसकी आवेदन प्रक्रिया भी काफी सिम्पल है। यदि आपके पास एक पासपोर्ट है तो डयन रहे कि उसकी वैधता पूरे जीवन की नहीं होती है, इसे समय-समय पर रिन्यू करवाना पड़ता है। पासपोर्ट रिन्यूअल की जरूरत कब पड़ती है और इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, जानिए...
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में एक पासपोर्ट की वैधता दस साल की होती है। इस अवधि के पूरे होने से पहले या इसके बाद आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लेना चाहिए। आप ऑनलाइन किस तरह पासपोर्ट रिन्यूअल कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, आइए जानते हैं...
सबसे पहले पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाएं और पंजीकरण करें और फिर अपने घर से सबसे नजदीक जो पासपोर्ट ऑफिस है, उसको चुनें।
इसके बाद आपको अपनी कुछ निजी जानकारी देनी होगी जिसके बाद आपका लॉग-इन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ईमेल पर आपको एक एक्टिवेशन लिंक आएगा जिसपर क्लिक करने के बाद आपको 'रीइशू ऑफ पासपोर्ट' के टैब पर जाना होगा।
अब आपको आवेदन पत्र भरना होगा जिसके बाद नीचे दिए गए 'वैलिडेट' के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, इससे आपके फॉर्म की एक कॉपी सेव हो जाएगी। फॉर्म अपलोड करें और 'सबमिट' का बटन प्रेस कर दें; सबमिट करने से पहले एक बार अपने सभी डिटेल्स दोबारा चेक कर लें।
'व्यू सेव्ड एंड सबमिटेड एप्लिकेशन' मेनू में जाकर 'पे एंड शिड्यूल अपॉइन्टमेंट लिंक' पर क्लिक करें और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई चालान या फिर नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करें। 'प्रिन्ट एप्लिकेशन रिसीट' पर क्लिक करें जिससे आपको रेफ्रेंस नंबर या अपॉइन्टमेंट नंबर मिल जाएगा।