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कैसे फाइल करें RTI की एप्लिकेशन? जानिये संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाइ स्टेप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत देश का हर नागरिक सरकार के कामकाज पर सवाल उठा सकता है और आरटीआई की एप्लिकेशन फाइल कर सकता है। जानें इसकी प्रक्रिया

How to File an RTI Offline

Written by My Lord Team |Published : June 9, 2023 10:03 AM IST

नई दिल्ली:  सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) का मूल उद्देश्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। इस अधिनियम के तहत भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश के हर नागरिक को सरकार के काम करने की प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने का अधिकार मिलता है।

आरटीआई (RTI) की याचिका को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों तरीकों से फाइल कर सकते हैं। आरटीआई एप्लिकेशन को फाइल करने का आसान तरीका क्या है, आइये जानते हैं.

RTI फाइल करने का तरीका

आरटीआई देश के सबसे शक्तिशाली कानूनों में से है, जो देश के नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से उनके काम पर सवाल कर सकते हैं। इसे ऑफलाइन फाइल करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें...

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  • 1. आरटीआई को ऑफलाइन फाइल करने के लिए आपको हिंदी, अंग्रेजी या फिर अपनी क्षेत्रीय भाषा में याचिका लिखनी या टाइप करनी होगी; आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से कहकर भी अपनी याचिका लिखवा सकते हैं।
  • 2. इस याचिका को आपको उस राजकीय या केंद्रीय पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को संबोधित करनी होगी, जो आपके मुद्दे से सम्बद्ध है। याचिका का विषय 'सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत सूचना की मांग' होना चाहिए।
  • 3. जिस विषय में आपको जानकारी चाहिए, उसे अपनी याचिका में एक स्पष्ट तरीके से, अच्छी तरह समझाते हुए, सवाल के रूप में लिखें; आप चाहें तो दो रुपये प्रति पन्ने के हिसाब से जरूरी दस्तावेज या उसका हिस्सा भी अटैच कर सकते हैं।
  • 4. अपनी याचिका को फाइल करने के लिए आपको कैश, बैंक ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर या फिर कोर्ट फी स्टैम्प के रूप में दस रुपये देने होंगे।
  • 5. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले याचिकाकर्ता अगर इस बात का साक्ष्य अटैच करेंगे तो उन्हें यह फीस माफ हो जाएगी।
  • 6. अपनी याचिका को भेजते समय अपना पूरा नाम, अपना पता, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, अपने शहर का नाम और उस दिन की तिथि लिखना न भूलें।
  • 7. आप इस याचिका को पोस्ट कर सकते हैं और चाहें तो दफ्तर आकर इसे खुद सबमिट कर सकते हैं। इस याचिका की एक प्रति अपने पास जरूर रखें और ऑफिस से आपको एक स्वीकृति-पत्र भी मिलना चाहिए कि आपकि याचिका सबमिट हो चुकी है।

आरटीआई अधिनियम के तहत, आपको 30 दिन के अंदर संबंधित कार्यालय से जवाब मिल जाना चाहिए।