तलाक के बाद मुस्लिम महिला जीवन भर भरण पोषण की हकदार, जब तक कि वो दोबारा शादी नहीं करती-Allahabad HC
हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के भरपोषण मामले में स्पष्ट कर दिया है कि एक तलाकशुदा महिला, मुस्लिम अधिनियम, 1986 की धारा 3(2) के तहत भरणपोषण के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर कर सकती है. साथ ही ये उसका अधिकार है कि वह अपने शादी से पहले या शादी के समय दी गई संपत्तियों को प्राप्त कर सकती हैं.