आज 4 मार्च है, भारतीय सुरक्षा दिवस (National Security Day). इसे हर साल देश भर के सरकारी दफ्तरों में मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता की भावना बढ़ती रहें, अपने काम के प्रति,अपने समाज के प्रति, विधि-व्यवस्था के प्रति और अपने अधिकार के साथ-साथ अपने कर्तव्य के प्रति. इस शुभ दिन पर हम आपको वाहन सुरक्षा से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं. जिसे पढ़ने के बाद आप मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 (The Motor Vehicles Act, 1988) की प्रक्रिया से अवगत होंगे, जानेंगे कि वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इससे जुड़े क्या-क्या प्रावधान हैं…
जब भी पुलिस आपकी गाड़ी को रोकती है, तो वे आपसे DL और RC की मांग सबसे पहले करते हैं. ताकि वे जांच सकें कि गाड़ी आपकी है कि नहीं. और गाड़ी चलाने की योग्यता रखते भी है या नहीं. बोलचाल की भाषा में लोग वाहनों के रजिस्ट्रेशन को RC (Registration of Certificate) भी कहते हैं. वाहनों का रजिस्ट्रेशन एक बेहद महत्वपूर्ण है. इस सर्टिफिकेट में वाहन मालिक की जानकारी होती है.
मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 39 में गाड़ियों के पंजीकरण को अनिवार्य किया है. सेक्शन 39: किसी भी अपंजीकृत मोटर वाहन को चलाने पर रोक लगाती है. साथ ही सार्वजनिक जगहों पर अपंजीकृत वाहन चलाने की अनुमति नहीं देती है, जो MV Actके प्रावधान के तहत पंजीकृत नहीं है. इस प्रावधान का अपवाद डीलरों के पास मौजूद कारें हैं
वहीं, सेक्शन 192 में बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने पर सजा की सजा पर चर्चा की गई है. इस अपराध में जुर्माना की राशि 2000 से लेकर 10 हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है. वहीं इसमें एक साल तक की जेल की सजा है.
नई गाड़ी खरीदने के एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना नितांत आवश्यक है. रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकतें हैं. ये आवेदन संबंधित R.T.O में ही होगा. निम्निलिखित डॉक्यूमेंटस साथ रखे:
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 49, पते में परिवर्तन (Change in Address Proof) के बारे में कहती है कि वाहन के मालिक को पते में परिवर्तन दर्ज करने के लिए 30 दिनों के भीतर उस प्राधिकारी से संपर्क करना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थानांतरित हुआ है.
मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है. आइये आसान शब्दों में जानते हैं…
भारत में DL के लिए तय आयु सीमा (Age Limit) 18 वर्ष है. वहीं, 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को भारी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है. साथ ही 16 साल की आयु के किशोर 50cc तक की इंजन कैपिसिटी वाली गाड़ी चला सकते है.
प्रत्येक व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, ताकि डीटीओ (District Transport Office) में जाने वक्त किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचें रहेंगें. ये ध्यान देने रखने योग्य बातें निम्न हैं:
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