नई दिल्ली, स्कूल, कॉलेज या फिर किसी कंपनी के लिए ड्रेस कोड के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते है कि बाइक चलाने के लिए भी ड्रेस कोड होता है. देश के अधिकांश लोगों को जब आम ट्रैफिक नियमों ही जानकारी नहीं है तो फिर बाइक के लिए ड्रेस कोड की जानकारी होना आसान नहीं है.
देश में टू-व्हीलर सवारों के लिए कई सुरक्षा नियम बनाए गए हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताने जा रहे है जिसे दुपहिया वाहनों यानी बाइक चलाने वालों के लिए जानना बेहद जरूरी है. और ये नियम में बाइक सवार या बाइक चलाने वाले के ड्रेस कोड को लेकर. नए मोटर वीइकल ऐक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना काफी बढ़ गया है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए, कई नए नियम भी इसमें जोड़े गए है.
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बाइक चलाते समय ड्राइवर को प्रॉपर ड्रेस कोड का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. जैसे मोटरसाइकिल चलाते वक्त पैंट, शर्ट या टीशर्ट पहनना चाहिए. ये शरीर को पूरी तरह से कवर कर देते हैं. किसी भी हादसे की स्थिति में ये कपड़े शरीर को कुछ हद सुरक्षित रख सकते हैं.
अगर आपने ऐसे कपड़े पहने है जो कि हादसे का कारण बन सकते है तो भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कर सकती है. अगर आप इस नियम की अनदेखी करते हैं तो आपका 2000 रुपये तक चालान कट सकता है.इसलिए बाइक चलाते वक्त इस नियम का पालन जरूर करें.
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आप चप्पल, सैंडल या फ्लोटर्स पहनकर भी बाइक नहीं चला सकते है. इन्हे पहनकर बाइक चलाना नए कानून के अनुसार अपराध माना गया है. इसके पीछे कारण यह है कि इस तरह के फुटवियर की वजह से वाहन पर पकड़ कमजोर होती है और पैर फिसल सकते हैं. इसके अलावा, मोटरसाइकिल पर गियर शिफ्ट करते समय, इस बात की अच्छी संभावना है कि इस तरह के फुटवियर से पैर फिसल सकता है जिससे दुर्घटना हो सकती है.
बाइक सवार द्वारा चप्पल, सैंडल या फ्लोटर्स पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े जाने की स्थिती में बाइक मालिक का 1000 रुपये तक का चालान कट सकता है, यहीं नहीं अगर आप चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर आपको 15 दिन तक की जेल भी हो सकती है.
सरकार ने यह नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए है क्योंकि अगर आप बिना उचित पोशाक पहने बाइक या स्कूटी चलाते हैं, तो दुर्घटना की संभावना काफी अधिक होती है.