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शादी का वादा करके यौन संबंध बनाना कब 'बलात्कार' नहीं माना जाएगा?

सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में यह परीक्षण निर्धारित किया गया था कि कब किसी महिला से यौन संबंध की सहमति पाने के लिए झूठा वादा किया था.

Written by Satyam Kumar Published : December 2, 2024 5:14 PM IST

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BNS में बलात्कार की परिभाषा

बीएनएस की धारा 75 के अनुसार, यदि कोई पुरूष किसी महिला के सहमति के विरूद्ध यौन संबंध बनाता है, तो बलात्कार के अपराध का अपराधी होता है

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यौन संबंध के लिए झूठा वादा

कब किसी महिला से यौन संबंध की सहमति पाने के लिए झूठा वादा किया था.

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परिणाम के लिए परीक्षण

शादी का वादा और सहमति जताने के बीच समय के अंतराल को मौलिक माना गया है.

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संबंध बनाने के लिए वादा

जो यह साबित करने का उचित आधार होगा कि वादा केवल संबंध बनाने के लिए किया गया था.

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सच्चा वादा

शादी का सच्चा वादा तोड़ना अपराध नहीं माना जाएगा.

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तब यौन संबंध होगा बलात्कार

सु्प्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि शादी के वादे के आधार पर यौन संबंध, बलात्कार तभी होगा,

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केवल शादी के वादे

जब यौन संबंध केवल शादी के वादे के आधार पर बनाए गए हो.

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लंबे तक बना यौन संबंध

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक बने यौन संबंध का टूटना तब बलात्कार नहीं होगा, जब शुरूआत में सहमति से संबंध बने हो.