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कर्नाटक के पूर्व मंत्री गुलिहट्टी शेखर Cheque Bounce Case में पाए गए दोषी, जानें अदालत ने क्या दी सजा?

अदालत ने पूर्व मंत्री गूलीहट्टी डी शेखर को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया है. अदालत ने कहा कि यदि राशि 28 दिसंबर, 2024 तक नहीं चुकाई जाती है, तो शेखर को छह महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

Written by Satyam Kumar Published : October 10, 2024 5:37 PM IST

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चेक बाउंस मामला

विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री गूलीहट्टी डी शेखर को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया है. (पिक क्रेडिट: Pexels)

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भुगतान की राशि

अदालत ने शेखर को शिकायतकर्ता को 16 लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है.

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लास्ट डेट

अगर 28 दिसंबर, 2024 तक राशि नहीं चुकाई गई, तो शेखर को सजा होगी.

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पूर्व मंत्री गूलीहट्टी डी शेखर

शिकायतकर्ता एन ए प्रभाकर, जो बैंगलोर के निवासी हैं, से शेखर ने 20 लाख रुपये का ऋण मांगा था.

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पोस्टडेटेड चेक

शेखर ने 20 लाख रुपये का एक पोस्टडेटेड चेक 6 अप्रैल 2023 को जारी किया था, जो बाउंस हो गया था. (पिक क्रेडिट Freepik)

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समझौता और अंतिम निर्णय

शेखर ने दोनों के बीच समझौते के अनुसार 16 लाख रुपये चुकाने का वादा किया है. (पिक क्रेडिट Freepik)

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साधारण कारावास की सजा

अदालत ने कहा कि यदि राशि 28 दिसंबर, 2024 तक नहीं चुकाई जाती है, तो शेखर को छह महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. (पिक क्रेडिट: Freepik)

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Negotiable Instruments Act

यह शिकायत परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत की गई. (पिक क्रेडिट: Freepik)