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यासीन मलिक की पेशी का मामला, SC ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मुआयना करने के दिए आदेश

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से यासीन मलिक के खिलाफ ट्रायल को जम्मू के बजाए तिहाड़ जेल में मौजूद कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की सुविधाओं की जांच करें.

सुप्रीम कोर्ट, यासीन मलिक

Written by Satyam Kumar |Published : January 20, 2025 12:20 PM IST

केन्द्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर यासीन मलिक के खिलाफ ट्रायल को जम्मू के बजाए तिहाड़ जेल में मौजूद कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में इंडियन एयर फोर्स के चार जवानों की हत्या और रुबिया सईद के अपहरण के मामले में जम्मू कोर्ट में मुकदमे का सामना कर रहा है. जम्मू कश्मीर में टाडा कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए यासीन मलिक को व्यक्तिगत पेशी के लिए समन जारी किया था. CBI ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि यासीन मलिक के जम्मू कश्मीर जाने से वहां का माहौल बिगड़ सकता है. गवाहों को सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि वो यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर रहे जम्मू के ट्रायल कोर्ट का मुआयना करे. रजिस्ट्रार ये सुनिश्चित करे कि उस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की उपयुक्त सुविधा हो. कोर्ट ने ऐसा ही आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के आईटी विभाग के इन्चार्ज रजिस्ट्रार के लिए भी जारी किया. उन्हें भी यह देखना है कि क्या तिहाड़ जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है, जिसके जरिये यासीन मलिक को क्रॉस इक्जामिन किया जा सके. दोनों रजिस्ट्रार को 18 फरवरी तक रिपोर्ट देनी है. अब 21 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी.