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Uttar Pradesh के दो पूर्व विधायक 20 वर्षों बाद दोषी करार, सांसद/विधायक अदालत ने दी ये सजा

सांसद/विधायक अदालत ने मुख्य आरोपी, कांग्रेस (2012) और भाजपा (2017) से दो बार रहे विधायक संजय जायसवाल और भाजपा के पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह (2012) को दोषी ठहराया

Uttar Pradesh के दो पूर्व विधायक 20 वर्षों बाद दोषी करार,

Written by My Lord Team |Published : May 22, 2023 1:40 PM IST

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के सांसद/विधायक अदालत ने दो पूर्व विधायकों और पांच अन्य को प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करने और मतपत्र लूटने का दोषी ठहराया है. मामले की, जो 2003 में विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के दौरान घटित हुआ था, सुनवाई के बाद दोषियों को तीन साल कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस की खबर के अनुसार, सांसद/विधायक अदालत ने मुख्य आरोपी, कांग्रेस (2012) और भाजपा (2017) से दो बार रहे विधायक संजय जायसवाल और भाजपा के पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह (2012) को दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

खबरों के अनुसार, चुनाव के दौरान वोटों की दोबारा गिनती को लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद तत्कालीन कांग्रेसी नेता संजय जायसवाल, जो एक उम्मीदवार कंचना सिंह का समर्थन कर रहे थे, और उनके छह सहयोगियों ने अधिकारियों के साथ मारपीट की और मतपत्र लूट लिए.

बस्ती के जिला सरकारी वकील देवानंद सिंह ने आईएएनएस को बताया की एक व्यापारी मनीष जायसवाल के कंचना सिंह के खिलाफ चुनाव जीतने के बाद विवाद पैदा हुआ.