ट्रांसजेंडर के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को चेतावनी दी है जिन्होंने कोर्ट के निर्देश के बावजूद अब तक बोर्ड गठित नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 6 हफ्ते का समय देते हुए कहा कि आदेश पर अमल न होने पर कोर्ट इन राज्यों पर जुर्माना लगाएगा. किन्नरों के कल्याण से जुड़े एक ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में राज्यों को वेलफेयर बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था. याचिका में कहा गया है कि किन्नर समाज के लोग सामाजिक भेदभाव का शिकार हैं, जिसके चलते वह आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से वंचित हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए एक वेलफेयर बोर्ड हर राज्य में गठित किया जाना चाहिए.