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ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को 6 हफ्ते का दिया अल्टीमेटम

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने में देरी करने वाले राज्यों को छह हफ्ते का समय दिया है, अगर ऐसा करने में असफल रहने पर राज्यों पर जुर्माना लगाने की बात कहीं है.

सुप्रीम कोर्ट, ट्रांसजेंडर समुदाय का लोगो

Written by Satyam Kumar |Published : January 21, 2025 6:55 PM IST

ट्रांसजेंडर के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को चेतावनी दी है जिन्होंने कोर्ट के निर्देश के बावजूद अब तक बोर्ड गठित नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 6 हफ्ते का समय देते हुए कहा कि आदेश पर अमल न होने पर कोर्ट इन राज्यों पर जुर्माना लगाएगा. किन्नरों के कल्याण से जुड़े एक ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में राज्यों को वेलफेयर बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था. याचिका में कहा गया है कि किन्नर समाज के लोग सामाजिक भेदभाव का शिकार हैं, जिसके चलते वह आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से वंचित हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए एक वेलफेयर बोर्ड हर राज्य में गठित किया जाना चाहिए.