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ईसाई व्यक्ति के शव को दफनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

सुनवाई के दौरान राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने पिता को उनके परिवार के गांव के कब्रिस्तान में दफनाने की मांग से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

Written by My Lord Team |Published : January 22, 2025 4:30 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के एक ईसाई व्यक्ति के शव को गांव के श्मशान में दफनाने के विवाद में अपना आदेश सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि वह जल्द ही आदेश पारित करेगा क्योंकि शव काफी समय से शवगृह में पड़ा है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से आश्चर्य व्यक्त किया कि मृतक का शव 7 जनवरी से जगदलपुर के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के शवगृह में पड़ा हुआ है और पुलिस ने तब से कोई कार्रवाई नहीं की है.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने सुनवाई के दौरान मृतक के पुत्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच तीखे तर्कों का सामना किया. राज्य ने यह तर्क दिया कि मृतक को गांव से 20 किलोमीटर दूर एक अलग ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया जाना चाहिए. इस पर अदालत ने इस पर जोर दिया कि ईसाई समुदाय के लिए एक विशेष कब्रिस्तान होना चाहिए, जहां वे बिना किसी आपत्ति या हस्तक्षेप के अपने मृतकों को दफना सकें.

सुनवाई के दौरान, राज्य ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने पिता को उनके परिवार के गांव के कब्रिस्तान में दफनाने की मांग से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कल कोई हिंदू कहे कि मैं अपने परिवार के मृतक को मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाना चाहता हूं, तो स्थिति क्या होगी? सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि राज्य मृतक के शव को ईसाई कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए एंबुलेंस उपलब्ध कराएगा. उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान 15 किलोमीटर दूर है और इसमें 100-200 लोगों की क्षमता है. इसके अलावा, यह क्षेत्र 4-5 एकड़ में फैला हुआ है और 3-4 गांवों के लिए एक विशेष कब्रिस्तान है.

याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसल्वेस ने तर्क दिया कि गांव का कब्रिस्तान सभी समुदायों के लिए एक सामान्य दफन स्थल है. उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज वहां दफनाए गए हैं और यह स्थान उनके लिए पहले से ही निर्धारित है. गोंसल्वेस ने कहा कि मुझे यह पूछना कि मैं एक परिवर्तित ईसाई हूं, इसलिए मुझे कहीं और जाना चाहिए, यह स्पष्ट रूप से भेदभाव है.

हालांकि, जस्टिस शर्मा ने इस तर्क से असहमति जताई. उन्होंने कहा कि यहां कोई भेदभाव नहीं है.

वहीं, जस्टिस नगरत्ना ने कहा,

"हम चाहते हैं कि ईसाई समुदाय के लिए एक निर्धारित स्थान हो, जहाँ वे अपने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मृतकों को दफना सकें."

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ गांवों में ईसाई समुदाय की संख्या कम हो सकती है, जबकि कुछ में अधिक, लेकिन मुख्य चिंता यह है कि एक विशेष ईसाई कब्रिस्तान होना चाहिए, जहां कोई हस्तक्षेप न हो.