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NEET-UG 2024: काउंसिलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, पेपर लीक के आरोप पर NTA से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने MBBS कॉलेज काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NTA) से पेपर लीक के लगे आरोपों पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं.

नीट यूजी.

Written by Satyam Kumar |Updated : June 11, 2024 1:44 PM IST

NEET-UG 2024: मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक (UG) परीक्षा 2024 से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. याचिका में NEET की परीक्षा को रद्द करने, काउंसिलिंग पर रोक लगाने और पेपर लीक की जांच को लेकर निर्देश देने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. वहीं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से पेपर लीक के लगे आरोपों पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश NEET-UG 2024 को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करने के बाद दी.

काउंसिलिंग को नहीं रोकेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस विक्रम नाथ की वेकेशन बेंच ने NEET UG 2024 की परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक की जांच कराने की मांग वाली याचिका को सुना. बेंच ने NTA को नोटिस जारी करते हुए जवाब की मांग की और मामले को 8 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया.

बेंच ने कहा,

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"हम काउंसलिंग को नहीं रोकेंगे. अगर आप आगे बहस करेंगे, तो हम इसे रद्द कर देंगे,"

फिर बेंच ने NTA से कहा,

"पवित्रता प्रभावित हुई है. इसलिए हमें जवाब चाहिए."

जस्टिस नाथ ने आगे कहा,

"नोटिस जारी करें, इस बीच NTA द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा. काउंसलिंग शुरू होने दें, हम काउंसलिंग को नहीं रोक रहे हैं"

इसी दौरान अदालत में उपस्थित अधिवक्ता जे साई दीपक ने NEET परिणामों को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई करने का निवेदन किया, जिस पर अदालत ने उन्हें रजिस्ट्री के माध्यम से सूचीबद्ध कराने के निर्देश दिए.

NEET UG रिजल्ट पर रोक लगाने की हुई थी मांग

पहले भी, 17 मई 2024 के दिन सुप्रीम कोर्ट में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला औऱ जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने NEET -UG 2024 की रिजल्ट पर रोक लगाने से इंकार किया था. लेकिन याचिका पर नोटिस जारी किया था. इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होनी है.

वहीं, NTA ने वर्तमान याचिका को भी 8 जुलाई के दिन सुनवाई होने वाली याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निवेदन किया. अदालत ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस याचिका को 8 जुलाई के दिन वाली याचिका के साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश जारी किए.

अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.