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महादेव सट्टेबाजी एप में आरोपी व्यवसायी को सुप्रीम कोर्ट से 13 महीने बाद मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़  के व्यवसायी सुनील दम्मानी को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि हमने ये फैसला गुण-दोष के आधार पर बिना विचार करते हुए लिया है.

सुप्रीम कोर्ट (पिक क्रेडिट ANI)

Written by Satyam Kumar |Published : October 4, 2024 1:34 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 13 महीने से जेल में बंद छत्तीसगढ़  के व्यवसायी सुनील दम्मानी को जमानत दे दी है (Supreme Court grants bail to businessman accuesd in Mahadev betting App). सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि हमने ये फैसला गुण-दोष के आधार पर बिना विचार करते हुए लिया है. बता दें कि छत्तीसगढ़ व्यवसायी महादेव बेटिंग एप में संलिप्तता के आरोप के चलते पिछेल 13 महीने से जेल में बंद है.

आरोपी व्यवसायी को मिली सशर्त जमानत

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आरोपी की जमानत याचिका को सुना.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 

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"अगर जांच एजेंसी को आगे पूछताछ की जरूरत नहीं हो तो आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है. आरोपी को 15 दिन पर ईडी कार्यालय में हर 15 दिन पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. साथ ही वे ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं."

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत दिया है.

पिछले 13 महीने से जेल में बंद

आरोपी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग करते हुए कहा कि आरोपी पिछले 13 महीने से जेल में बंद है. मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और मुख्य आरोपी अभी भी जांच में शामिल नहीं हुआ है. वहीं ED ने जमानत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि मुख्य आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी की गई है और वह अभी भी फरार है.

क्या है मामला?

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल अगस्त में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं ईडी ने मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सहायक विनोद वर्मा के घर पर भी छापेमारी की थी.

बता दें कि ये ईडी का मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मोहन नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ है, जिसमें महादेव बेटिंग एप के खिलाफ राज्य की पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी.