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तेलुगू अभिनेता अल्लू अर्जुन को भगदड़ मामले में बड़ी राहत, हैदराबाद कोर्ट से मिली नियमित जमानत

हैदराबाद की अदालत ने पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को नियमित जमानत दी. उन्हें 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया गया. 4 दिसंबर को हुए इस हादसे में महिला की मौत हो गई थी और अल्लू अर्जुन को आरोपी बनाया गया था.

अल्लु अर्जून को मिली नियमित जमानत

Written by My Lord Team |Published : January 4, 2025 11:47 AM IST

हैदराबाद की एक अदालत ने फिल्म पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत होने के मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को नियमित जमानत दे दी है. इससे पहले द्वितीय अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने अभिनेता और पुलिस के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आज के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था.

अल्लु अर्जून की रविवार को पेशी

अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने 'पीटीआई' को  दिये इंटरव्यु में बताया कि अदालत ने अभिनेता को 50-50 हजार रुपये की दो जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया है. रेड्डी ने पत्रकारों संवाद के दौरान कहा कि अल्लू अर्जुन को रविवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा.

घटना के सिलसिले में अभिनेता को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया और ठीक उसी दिन तेलंगाना हाई कोर्ट की ओर से चार हफ्ते की अंतरिम जमानत मिलने के बाद 14 दिसंबर को जेल से रिहा हो गए थे. अभिनेता की अंतरिम जमानत 10 जनवरी को खत्म होनी थी. इस मामले में अल्लू अर्जुन को आरोपी नंबर 11 के रूप में नामजद किया गया है. उन्होंने अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी. वह 27 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे. वहीं अब उन्हें रविवार यानि 5 जनवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होना है.

क्या है मामला?

आपको बता दें, 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में 'पुष्पा 2' के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों के बीच होड़ में भगदड़ जैसी स्थिति के दौरान 35 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था. घटना के बाद, शहर की पुलिस ने मृत महिला के परिवार से मिली शिकायत के आधार पर चिक्कड़पल्ली थाने में अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

(खबर पीटीआई भाषा से है)