नई दिल्ली : विशेष NIA Court ने गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा दी है. इस मामले में दो दिन पहले ही अब्बासी को दोषी ठहराया गया था और कल अदालत ने उसे फांसी की सजा से दंडित किया है. पिछले साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में दो सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने के बाद अब्बासी पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
विशेष NIA Court ने इस मामले की सुनवाई रिकॉर्ड 60 दिनों अंतराल में पूरी कर ली थी. मुर्तजा को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना, या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना) के अंतर्गत परिभाषित अपराध के लिए, मृत्युदंड की सजा और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास करना) में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी.
प्राथमिकी (FIR) के मुताबिक, अहमद मुर्तजा IIT Bombay से ग्रेजुएट हैं, और उसने पिछले साल तीन अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की थी. इस कोशिश के दौरान उन्होंने परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर दरांती (Sickle) से हमला किया था.
इस घटना में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (Provincial Armed Constabulary) के दो कांस्टेबल घायल हो गए थे. इसी दौरान अन्य सुरक्षाकर्मियों ने उसे दबोच लिया और गिरफ्तार कर लिया था. घटना की जांच उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस-ATS) ने की थी.
उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने इस घटना को एक गहरी साजिश का हिस्सा बताया था और इसको एक आतंकी घटना की श्रेणी में डाला था.