नई दिल्ली: बहुचर्चित श्रद्धा वॉल्कर की हत्या के मुकदमें की ट्रायल के लिए केस को साकेत की एसीजेएम अदालत से सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है. गौरतलब है न्यायिक क्षेत्राधिकार के अनुसार हत्या के मामले की ट्रायल एक सेशन कोर्ट यानी जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है.
मंगलवार को दिल्ली की साकेत अदालत के जज ने मुकदमे की कार्यवाही ट्रायल शुरू करने के लिए श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड की समस्त फाइलों को सेशन कोर्ट को भेजने के आदेश दिए हैं.
केस को प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायालय को भेजने के आदेश जारी करते हुए साकेत अदालत के मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने कहा कि इस मामले में अब दस्तावेजों की जांच पूरी हो गई है और मुकदमे की आगे की सुनवाई और IPC की धारा 302 (हत्या) की ट्रायल के लिए सत्र न्यायालय को प्रेषित किया जाता है.
इस मामले में मृतका और अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉल्कर की हत्या कर उसके शरीर के कई टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को 24 फरवरी को प्रिंसिपल जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा.
आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को 24 फरवरी को दोपहर 2 बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की ओर से अदालत के समक्ष सीआरपीसी की एक किताब, एक नोटबुक और कार्यवाही के लिए एक पेन ले जाने की अनुमति मांगी गई है.
पूनावाला की ओर से कहा गया कि वह अपने अधिवक्ता की मदद करना चाहता है इसके लिए उसे इसकी जरूरत है.
हालांकि साकेत अदालत ने इस मामले में अनुमति नहीं दी, लेकिन पूनावाला को इस मांग के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष ही आवेदन करने का निर्देश दिया.
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने विगत 24 जनवरी को श्रद्धा की बर्बर तरीके से हत्या के मामले में आफताब के खिलाफ 6629 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (Metropolitan magistrate) अविरल शुक्ला ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश की गई इस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दस्तावेजों की जांच की इजाजत दी थी.
पूर्व में भी 13 फरवरी को पूनावाला की ओर से चार्जशीट और उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी के लिए आवेदन किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के 90 दिनों की समाप्ति से पहले चार्जशीट पेश करते हुए आरोपी पूनावाला के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.
चार्जशीट में आईपीसी की धारा 302 व 201 सहित कई धाराए जोड़ी गईं है. चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ आरोपों को स्थापित करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए सबूत एकत्र किए. इसके साथ ही 150 गवाह और साक्ष्य शामिल किए गए है.
मामले में चार्जशीट के दस्तावेजों की जांच पूर्ण होने के बाद अब ट्रायल के लिए सत्र न्यायालय को ट्रांसफर कर दिया गया है.
आफताब पर महरौली इलाके में 18 मई 2022 को अपनी लिव-इन पार्टनर की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है. कथित गला घोंटने के बाद उसने कथित तौर पर मृतक के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे.
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार घटना वाले दिन श्रद्धा अपने दोस्त से मिलने गई थी इस बात से नाराज होकर आफताब ने गुस्से में उसकी हत्या की.
आफताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के साथ दरिंदगी की हदें पार की थी. हत्या के बाद आफताब ने शव के करीब 35 टुकड़े किए थे. उसने श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रिज में रखा था और फिर महीनों तक उन टुकड़ों को अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगाया.
मामले का खुलासा श्रद्धा के पिता विकास वाल्कर द्वारा 6 अक्टूबर 2022 को मुंबई पुलिस में गुमशुदगी की FIR दर्ज कराने के बाद हुआ. उसकी तलाश में मुंबई पुलिस के 9 नवंबर 2022 को दिल्ली आने पर मामला आगे बढा. 10 नवंबर 2022 को इस मामले में छतरपुर इलाके में वॉल्कर के नहीं मिलने पर महरौली थाने में एक और FIR दर्ज की गई.
मामले की तह तक जाने पर दिल्ली पुलिस को आरोपी आफताब पूनावाला से इस हत्या का खुलासा हुआ.