नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ निर्धारित नागालैंड स्थानीय निकाय चुनावों को रद्द करने के नागालैंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है.
जस्टिस एस के कौल की पीठ ने मामले में सरकार के आदेश पर ऐतराज जताते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.
मामले पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार महिला आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव 16 मई, 2023 होने थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री की सहमति से नागालैंड चुनाव रद्द कर दिया है.
अधिवक्ता के तर्क पर जस्टिस कौल ने कहा कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग भी कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, जस्टिस कौल ने कहा कि हमने कहा था कि इसे टाला नहीं जाएगा.
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मार्च 2023 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव में छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रयास इस कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा.
कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा कि ये स्वीकार नहीं किया जायेगा.
पीठ ने अवमानना याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए चुनाव रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है.
मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को तय की गयी है.