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केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गोली मारो बयान मामले में दिल्ली पुलिस को SC का नोटिस

Supreme Court में माकपा नेता बृंदा करात की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है. याचिका में 2020 के दिल्ली दंगों के समय के कथित अभद्र भाषा के लिए भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है.

Written by Nizam Kantaliya |Published : April 17, 2023 2:55 PM IST

नई दिल्ली: हैट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के बयानों के मामले में एफआईआर दर्ज करने को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट में माकपा नेता बृंदा करात की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है. याचिका में 2020 के दिल्ली दंगों के समय के कथित अभद्र भाषा के लिए भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है.

जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने केन्द्रीय मंत्री के बयान गोली मारो पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि गद्दार का मतलब देशद्रोही है? यहाँ गोली मारों दवाई के मामले में निश्चित रूप से नहीं ​कहा गया है.

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गद्दार का जिक्र प्रदर्शनकारियों के लिए

जिसके जवाब में अधिवक्ता ने कहा कि यह सही है और इस मुद्दे पर कोर्ट को विचार करना चाहिए. बृंदा करात के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता को हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई नहीं करने का आधार नहीं होना चाहिए था.

अधिवक्ता ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने यह बात शाहीन बाग में धरने के संदर्भ में एक रैली में कही गई थी, गद्दार का जिक्र वहां के प्रदर्शनकारियों के लिए था.

अधिवक्ता ने कहा कि विरोध समूह धर्मनिरपेक्ष हो सकता है लेकिन संबंधित मुद्दा धार्मिक था। कृपया देखें कि क्या कहा गया था.

उकसाने की भाषा

सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने भाषणों के जरिए कोर्ट को बताया कि यह लोगों को सबसे जघन्य प्रकार की हिंसा में शामिल होने का आह्वान किया गया है.

पीठ ने इस पर कहा कि ललिता कुमारी मामले में यदि संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य होती है। यदि वे कर रहे हैं तो उन्हें 7 दिनों में प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी.

पीठ ने कहा कि अगर कोई मंत्री ऐसा बयान देता है तो मान लीजिए कि रिपोर्ट के बाद यह 153A के तहत नहीं आता है. इसका वास्तव में मतलब था कि धर्म की परवाह किए बिना मारना। यदि आप ऐसा कहते हैं.

अधिवक्ता अग्रवाल ने कहा कि उकसाने की भाषा देखनी होगी. बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए है.